अपने बच्चों के लिए भी खुलवा सकते हैं PPF अकाउंट, जानें क्या है इसकी प्रक्रिया
पीपीएफ अकाउंट नाबालिग बच्चों के नाम पर भी खुलवाया जा सकता है अगर आप अपने बच्चों के लिए इस अकाउंट को खुलवाने की सोच रहे हैं तो यहां हम इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सेविंग स्कीम सरकार की तरफ से प्रायोजित सेविंग स्कीम है, जिसमें निवेश कर आप अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। आज हम आपको लोक भविष्य निधि (PPF) निवेश स्कीम के बारे में बता रहे हैं। पीपीएफ सेविंग स्कीम को डाकघर या बैंक अकाउंट में खुलवाया जा सकता है। अगर आप अपने नाबालिग बच्चों के लिए इस अकाउंट को खुलवाने की सोच रहे हैं तो हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे बच्चों के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
1. नाबालिग बच्चों के नाम से उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक बार में सिर्फ एक ही अभिभावक बच्चों के नाम पर अकाउंट खुलवा सकता है।
2. निवेश की सीमा: इस पीपीएफ अकाउंट में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये योगदान और अधिकतम 1,50,000 रुपये तक का योगदान किया जा सकता है।
3. पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए ओपनिंग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। इस फॉर्म में अभिभावक और माता-पिता को बच्चों की जानकारी देनी होती है।
4. पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट पोस्ट ऑफिस या फिर ऐसे बैंक जो पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, वहां खुलवाया जा सकता है।
5. टैक्स बेनिफिट्स:
टैक्स बेनिफिट के लिहाज से देखा जाए तो पीपीएफ अकाउंट में एक वित्त वर्ष के दौरान 1.5 लाख रुपये तक के योगदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति अपने नाम पर अकाउंट खुलवाता है और अपने बच्चों के नाम पर भी अकाउंट खुलवाता है तो वह दोनों अकाउंट से कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये तक पर छूट के लिए क्लेम कर सकता है। इसी के साथ इस अकाउंट में मैच्योरिटी के वक्त मिलने वाला अमाउंट और उसके साथ मिलने वाला ब्याज बिल्कुल टैक्स फ्री होता है।
6. इन दस्तावेजों की होगी जरूरत:
500 रुपये या इससे अधिक राशि का चेक चाहिए होगा।
फोटो और माता-पिता या अभिभावक के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।
बच्चों की उम्र का प्रमाण पत्र, जिसमें आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जा सकता है।
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