Move to Jagran APP

डिजिटल पेमेंट सुविधा नहीं दी तो रोजाना 5,000 रुपये जुर्माना

ज्यादातर मामलों में कारोबारी इससे बचने का प्रयास करते थे और ग्राहकों पर इसका अतिरिक्त भार डाल दिया जाता था।

By NiteshEdited By: Published: Wed, 01 Jan 2020 10:43 AM (IST)Updated: Wed, 01 Jan 2020 03:53 PM (IST)
डिजिटल पेमेंट सुविधा नहीं दी तो रोजाना 5,000 रुपये जुर्माना
डिजिटल पेमेंट सुविधा नहीं दी तो रोजाना 5,000 रुपये जुर्माना

नई दिल्ली, आइएएनएस। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। अब डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं देने पर बड़ी दुकानों और कंपनियों को भारी जुर्माना देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक 50 करोड़ या उससे अधिक राजस्व वाली दुकानों और कंपनियों को कम से कम एक डिजिटल पेमेंट माध्यम उपलब्ध कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें पांच हजार रुपये प्रतिदिन का भारी जुर्माना चुकाना होगा। उन्हें डिजिटल पेमेंट का कोई एक विकल्प अपना लेने के लिए 31 जनवरी तक की मोहलत दी गई है।

loksabha election banner

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे भीम-यूपीआइ, यूपीआइ-क्यूआर कोड, आधार पे और कुछ डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) से छूट की घोषणा पहले ही हो चुकी है। एमडीआर वह शुल्क है, जो डिजिटल माध्यम से भुगतान लेने पर व्यापारियों को चुकाना होता है। ज्यादातर मामलों में कारोबारी इससे बचने का प्रयास करते थे और ग्राहकों पर इसका अतिरिक्त भार डाल दिया जाता था। इसको देखते हुए सरकार ने पिछले बजट में एमडीआर समाप्त करने की बात कही थी। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.