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सेवाओं पर तय हुईं दरें, जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं

जीएसटी काउंसिल ने सर्विस सेक्टर पर टैक्स दरों पर सहमति बना ली है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 19 May 2017 03:22 PM (IST)Updated: Fri, 19 May 2017 06:57 PM (IST)
सेवाओं पर तय हुईं दरें, जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं
सेवाओं पर तय हुईं दरें, जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं

नई दिल्ली (जेएनएन)। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ने शुक्रवार को 4 टैक्स दरों पर अपनी सहमति जता दी है। सूत्रों के मुताबिक हेल्थकेयर और एजुकेशन को जीएसटी से बाहर रखा गया है और बहुत सारी सेवाओ को पहले की ही तरह छूट मिलती रहेगी। 5000 रुपए प्रति रात से ऊपर के किराए वाले होटल्स पर 28 फीसद की दर से जीएसटी लागू होगा। काउंसिल की अगली बैठक 3 जून को होगी।

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किस सर्विस पर कितना टैक्स:

  • सभी सेवाओं को 5%, 12%, 18% और 28% फीसद के दायरे में ही रखा जाएगा।
  • ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाएं जैसे कि रेलवे और एयरट्रांसपोर्ट को 5 फीसद के टैक्स स्लैब में रखा जाएगा, क्योंकि इन सेक्टर से जुड़ा अहम इनपुट यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स (पेट्रोल-डीजल) को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
  • टेलिकॉम सर्विसेज पर 18 फीसद रेट तय किया गया। अभी इस पर सर्विस टैक्स 15 फीसद है। यानी जीएसटी में टेलिकॉम सर्विसेज महंगी हो जाएंगी।
  • ब्रांडेड गारमेंट पर जीएसटी की दर 18 फीसद तय की गई है।
  • बैंकिंग, इन्श्योरेंस समेत फाइनेंशियल सर्विसेज पर 18 फीसद की जीएसटी दर तय की गई है जिससे ये सर्विसेज महंगी हो जाएंगी।
  • प्रति कमरा 1 हजार रुपए से कम किराये वाले होटलों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। 1 हजार रुपए से 2500 रुपए के कमरे वाले होटलों पर 12 फीसद टैक्स रेट लागू होगा।
  • वहीं 2500 रुपए से 5 हजार रुपए के कमरे वाले होटलों पर 18 फीसद की दर से टैक्स रेट लगेगा। वहीं 5 हजार रुपए से ज्यादा किराये वाले होटलों पर 28 फीसद टैक्स रेट लगेगा।
  • फाइव स्टार होटलों पर 28 फीसदी रेट लागू होगा। नॉन एसी पर 12% और एसी के साथ लिकर लाइसेंस वालों पर 18 सर्विस टैक्स लगेगा।
  • 50 लाख या उससे कम सालाना टर्नओवर वाले छोटे रेस्टोरेंट्स की सर्विसेस पर 5% टैक्स लगेगा।
  • 28 फीसद की टैक्स रेट 5 स्टार होटल्स, रेस क्लब बैटिंग और सिनेमा के लिए लागू होगी।
  • फाइनेंशियल सर्विस के लिए 18 फीसद का सर्विस टैक्स देना होगा।

क्या बोले वित्त मंत्री:

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी कंज्यूमर फ्रेंडली होगा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन और हेल्थकेयर जीएसटी के दायर से बाहर रहेंगे। रेल, रोड और एयर ट्रांसपोर्ट पर 5 फीसद की दर से टैक्स लगेगा। वहीं नॉन एसी रेस्टोरेंट पर 12 फीसद की दर से सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही लिकर लाइसेंस के साथ एसी रेस्टोरेंट में 18 फीसद की दर से सर्विस टैक्स लगाया जाएगा।

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