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कस्टम विभाग में दर्ज बैंक खाते में जाएगा जीएसटी रिफंड

सीबीईसी ने अब सभी निर्यातकों को कहा है कि जीएसटी का रिफंड उनके उस बैंक खाते में दिया जाएगा जो कस्टम विभाग के पास दर्ज है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Sat, 14 Oct 2017 01:53 PM (IST)Updated: Sat, 14 Oct 2017 01:53 PM (IST)
कस्टम विभाग में दर्ज बैंक खाते में जाएगा जीएसटी रिफंड
कस्टम विभाग में दर्ज बैंक खाते में जाएगा जीएसटी रिफंड

नई दिल्ली (जेएनएन)। सरकार ने निर्यातकों को जीएसटी का रिफंड उनके जीएसटी पंजीकरण फार्म में दिए गए बैंक खाते के बजाय कस्टम विभाग में दर्ज बैंक खाते में भेजने का फैसला किया है। इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (सीबीईसी) ने निर्यातकों को कस्टम विभाग के पास दिए गए बैंक खाते को जीएसटी के साथ जोड़ने को भी कहा है।

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जीएसटी के नियमों के तहत रिफंड बैंक के खाते में मिलना चाहिए। इसके अलावा निर्यातक ड्यूटी ड्रॉ बैक के लिए कस्टम के पास भी अपने बैंक खाते का ब्यौरा देते हैं। सीबीईसी का कहना है कि इस बात की संभावना है कि कस्टम विभाग के पास निर्यातकों के जो बैंक खाते दर्ज हैं, वे हो सकता है कि जीएसटी पंजीकरण फार्म में दिए गए बैंक खाते से मेल न खाएं। यही वजह है कि सीबीईसी ने अब सभी निर्यातकों को कहा है कि जीएसटी का रिफंड उनके उस बैंक खाते में दिया जाएगा जो कस्टम विभाग के पास दर्ज है। भले ही यह खाता जीएसटी पंजीकरण फार्म में दिए गए खाते से भिन्न हो।

उल्लेखनीय है कि राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने हाल में कहा था कि सरकार नवंबर के अंत तक निर्यातकों के लंबित जीएसटी रिफंड को जारी कर देगी। जुलाई और अगस्त में तकरीबन 67,000 करोड़ रुपये आइजीएसटी जमा हुआ है जिसमें से 5000 से 10000 करोड़ रुपये निर्यातकों का रिफंड होने का अनुमान है।

इस बीच सीबीईसी ने 10 अक्टूबर से निर्यातकों को रिफंड भेजना जारी कर दिया है और पहले ही दिन निर्यातकों को 27 करोड़ रुपये का आइजीएसटी रिफंड जारी किया गया है। इसके लिए सीबीईसी ने एक आइटी सिस्टम तैयार किया है।

सीबीईसी का कहना है कि बोर्ड के इस कदम से निर्यातकों की तकलीफें कम होंगी। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की छह अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई 22वीं बैठक में निर्यातकों को कई तरह की रियायतें देते हुए शीघ्र ही रिफंड जारी करने का फैसला किया था। साथ ही निर्यातकों की वर्किंग कैपिटल की समस्या को सुलझाने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाने का निर्णय किया गया। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि अगले साल एक अप्रैल से ई-वॉलेट की सुविधा निर्यातकों को दी जाएगी ताकि रिफंड के इंतजार में उनकी पूंजी न फंसे।

व्यापारी दिवाली से पहले जीएसटी रिटर्न दाखिल करें: सीबीईसी

जीएसटीआर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ने की संभावना से इन्कार करते हुए सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि सितंबर का जीएसटीआर-3बी भरने की तारीख 20 अक्टूबर है। इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सीबीईसी ने करदाताओं को दिवाली से पहले जल्दी से जल्दी रिटर्न दाखिल कर देने चाहिए। जीएसटीआर-3बी में व्यापारियों को अपनी खरीद-बिक्री का विवरण देना होता है।


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