GST Council की बैठक 12 जून को, कोरोना के चलते कर राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा संभव
उल्लेखनीय है कि जीएसटी संरचना के तहत 5 12 18 और 28 फीसद स्लैब के तहत कर लगाया जाता है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। जीएसटी परिषद की बैठक 12 जून को होने वाली है जिसमें COVID-19 महामारी के चलते कर राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की संभावना है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य के समकक्षों की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी।
सूत्रों ने कहा कि बैठक में केंद्र और राज्यों के राजस्व पर महामारी के प्रभाव और राजस्व अंतर को कम करने के तरीकों पर चर्चा होगी। कम संग्रह और रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समय सीमा के साथ, सरकार ने अप्रैल और मई के महीनों के लिए मासिक जीएसटी राजस्व संग्रह के आंकड़े जारी नहीं किए हैं।
काउंसिल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लागू होने से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए धन जुटाने के तरीकों पर भी चर्चा करेगी। 14 मार्च, 2020 को पिछली परिषद की बैठक में सीतारमण ने कहा था कि केंद्र जीएसटी परिषद की मुआवजा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लेने की वैधता पर ध्यान देगा।
राज्यों द्वारा मुआवजा राशि में कमी का मुद्दा उठाने के साथ राज्यों को राजस्व गारंटी को पूरा करने के लिए बाजार उधार का सहारा लेने पर चर्चा हुई। जीएसटी कानून के तहत, राज्यों को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी कार्यान्वयन के पहले पांच वर्षों में राजस्व के किसी भी नुकसान के लिए भुगतान करने की गारंटी दी गई थी।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी संरचना के तहत, 5, 12, 18 और 28 फीसद स्लैब के तहत कर लगाया जाता है। उच्चतम कर स्लैब के ऊपर, लक्जरी, और डीमेरिट गुड्स पर उपकर लगाया जाता है और उसी से प्राप्त आय का उपयोग राज्यों को किसी भी राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है।
परिषद अगस्त 2017 से जनवरी 2020 की अवधि के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने के लिए देर से शुल्क की माफी पर भी चर्चा करेगी।