GST Council Meet: राज्यों को आज ही जारी होगी क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त हुई 20,000 करोड़ की राशि
वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष क्षतिपूर्ति उपकर की राशि 20000 करोड़ रुपये एकत्रित हुई है जिसे आज राज राज्यों को वितरित किया जाएगा। उन्हों कहा कि 24000 करोड़ रुपये का आईजीएसईटी उन राज्यों को दिया जाएगा जिन्हें पहले कम मिला था। इसे अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 42 वीं बैठक की सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्यों द्वारा मांगी जा रही क्षतिपूर्ति राशि पर कोई सहमति नहीं बन पायी है। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने सोमवार शाम बैठक से जुड़ी जानकारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की। वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष क्षतिपूर्ति उपकर की राशि 20,000 करोड़ रुपये एकत्रित हुई है, जिसे आज राज्यों को वितरित किया जाएगा।
This year's compensation cess collected amounting to Rs 20,000 crores will be disbursed to the States tonight: Finance Minister Nirmala Sitharaman on 42nd GST Council meeting pic.twitter.com/wMv5UbM0uh
— ANI (@ANI) October 5, 2020
उन्होंने कहा कि 24,000 करोड़ रुपये का आईजीएसईटी (IGST) उन राज्यों को दिया जाएगा, जिन्हें पहले कम मिला था। इसे अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि वे राज्यों के क्षतिपूर्ति राशि के अधिकार को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कोरोना वायरस महामारी की कल्पना नहीं की थी।
Rs 24,000 Crores of IGST to be released to the States that had received less earlier, will be disbursed by the end of next week: FM Sitharaman on outcomes of 42nd GST Council meeting https://t.co/s1DrqXeC7E" rel="nofollow— ANI (@ANI) October 5, 2020
From the first of January onwards, the taxpayers whose annual turnover is less than Rs 5 crores will not be required to file monthly returns i.e GSTR 3B and GSTR1. They will only file quarterly returns: Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey at the 42nd GST Council meeting pic.twitter.com/m3Bye7jEW4— ANI (@ANI) October 5, 2020
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा, 'जिन टैक्सपेयर्स का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें जनवरी से मासिक रिटर्न यानी जीएसटीआर 3बी (GSTR 3B) और जीएसटीआर1 (GSTR1) भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल तिमाही रिटर्न फाइल करना होगा।'
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि राज्यों को दो विकल्प दिए गए थे, लेकिन कई राज्यों ने तीसरे विकल्प की मांग की। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर व्यापक चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि वे इस पर और चर्चा के लिए तैयार हैं। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 12 अक्टूबर को होगी।