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पुराने नोटों को रखने का बनेगा कानून, 10 नोट रखने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना

यदि किसी के पास 10 से ज्यादा पुराने नोट है तो उस पर 10 हजार रुपये या पाए जाने वाली रकम का 5 गुना या दोनों में जो भी ज्यादा हो, उतना जुर्माना लगाया जाएगा

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 01 Mar 2017 05:55 PM (IST)Updated: Wed, 01 Mar 2017 06:01 PM (IST)
पुराने नोटों को रखने का बनेगा कानून, 10 नोट रखने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना
पुराने नोटों को रखने का बनेगा कानून, 10 नोट रखने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को नोटिफाई किया है कि अब पुराने नोट रखना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके तहत 10 पुराने नोट रखने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि स्पेसिफाइड बैंक नोट एक्ट 2017 को बीते माह संसद में पारित कर दिया गया था। इसका उदेश्य संभावित उस सामानांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करना था जिसमें 500 और 1000 रुपये के बैन किये गये पुराने नोटों का इस्तेमाल हो रहा था।

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पुराने नोटों को रखने पर क्या हैं नियम?
यदि किसी के पास  10 से ज्यादा पुराने नोट है तो उस पर 10 हजार रुपये या पाए जाने वाली रकम का 5 गुना या दोनों में जो भी ज्यादा हो, उतना जुर्माना लगाया जाएगा। नोटबंदी के दौरान 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक जो लोग भारत से बाहर रहे हैं, अगर वे गलत डिक्लेरेशन करते हैं तो उन पर मिनिमम 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

नोटबंदी के दौरान भारत से बाहर रहने वालों को भी पुराने नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।

नए नियम के अनुसार 31 दिसंबर से बैन किए गये नोट अपने पास रखना, किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना या किसी से पुराने नोट लेना दंडनीय अपराध होगा। पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें बीते वर्ष केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, जिसके बाद बाजार में 86 फीसद करेंसी अमान्य हो गई थी।


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