कोयला खनन, ठेका विनिर्माण और डिजिटल मीडिया क्षेत्र में FDI नियमों के फैसले अधिसूचित हुए
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में ढील दिए जाने संबंधी फैसले को अधिसूचित किया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में ढील दिए जाने संबंधी फैसले को अधिसूचित किया है। बता दें कि हाल में सरकार ने एफडीआई को लेकर कई बड़े एलान किए थे जिसमें सरकार ने कोयला खनन, ठेका विनिर्माण और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्रों में एफडीआई को लेकर नियमों में ढील दी थी।
बता दें कि डीपीआईआईटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है और यह एफडीआई से संबंधित मामलों को देखता है। हाल में सरकार ने डिजिटल मीडिया में 26 फीसद एफडीआई की बात कही थी जिसे अधिसूचित किया गया है। हालांकि, सरकार के इस कदम पर कुछ उद्योगों और विशेषज्ञों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं।
मालूम हो कि सरकार ने 28 अगस्त को कोयला खनन और ठेका विनिर्माण क्षेत्रों में 100 फीसद एफडीआई की अनुमति दी थी। इसके अलावा सिंगल ब्रांड खुदरा कंपनियों के लिए खरीद नियमों में ढील दी गई थी। कोयला क्षेत्र में अब विदेशी कंपनियां खुद से कोयले के खनन और बिक्री में शत प्रतिशत निवेश कर सकती हैं। यह फैसला कोयला खान (विशेष प्रावधान) कानून, 2015 और खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) कानून, 1957 के प्रावधानों पर निर्भर करेगा।
सरकार ने ठेका या अनुबंध पर विनिर्माण में 100 फीसद एफडीआई की अनुमति दी है। इसके अलावा सरकार की मंजूरी के बाद डिजिटल मीडिया के जरिये खबरों और ताजा घटनाक्रमों को अपलोड करने पर 26 फीसद एफडीआई की अनुमति है।