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    Windfall Tax: सरकार ने बढ़ा दिया पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स, Diesel के उत्पाद शुल्क में हुई कटौती

    By Agency Edited By: Priyanka Kumari
    Updated: Fri, 01 Mar 2024 12:33 PM (IST)

    Windfall Tax सरकार की ओर से कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसे 4600 रुपये प्रति टन कर दिया है। डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया है। वहीं पेट्रोल और एटीएफ पर लेवी को शून्य पर बरकरार रखा गया है। नई दरें आज से लागू हो गई है। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

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    सरकार ने बढ़ा दिया पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स

     पीटीआई, नई दिल्ली। आज से मार्च का महीना शुरू हो गया है। यह चालू वित्त वर्ष का आखिरी महीना है। भारत सरकार ने आज कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है। अब विंडफॉल टैक्स को 4,600 रुपये प्रति टन कर दिया है। पहले यह 3,300 रुपये प्रति टन था।

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    बता दें कि नई दरें आज से लागू हो गई है। यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है।

    भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार डीजल के एसएईडी को को 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं, पेट्रोल और एटीएफ पर लेवी शून्य पर बरकरार है।

    भारत सरकार ने पहली बार 1 जुलाई, 2022 को विंडफॉल टैक्स लगाया था। इसके बाद भारत उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं। बता दें कि सरकार हर15 दिन में इसकी समीक्षा करती है।

    क्या पेट्रोल-डीजल पर पड़ेगा इसका असर?

    बता दें कि विंडफॉल टैक्स का पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता है। दरअसल, यह कर मुख्यतौर पर निर्यात किए जाने वाले पेट्रोल-डीजल पर लगाया जाता है।