एयरटेल प्रमुख को समन मामले से सरकार ने पल्ला झाड़ा
नई दिल्ली। राजग सरकार के कार्यकाल में हुए 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में एयरटेल प्रमुख सुनील मित्तल समेत अन्य को समन भेजे जाने के मामले से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है कि सीबीआइ ने मित्तल को आरोपी नहीं बनाने का फैसला किया था लेकिन अदालत ने उन्हें समन भेजा है, इस बारे में सरकार को कुछ नहीं कह
नई दिल्ली। राजग सरकार के कार्यकाल में हुए 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में एयरटेल प्रमुख सुनील मित्ताल समेत अन्य को समन भेजे जाने के मामले से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है कि सीबीआइ ने मित्ताल को आरोपी नहीं बनाने का फैसला किया था लेकिन अदालत ने उन्हें समन भेजा है, इस बारे में सरकार को कुछ नहीं कहना है।
मंगलवार को इंटरनेट एड्रेस के नए वर्जन आइपीवी6 को लेकर दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिब्बल ने कहा कि अगर अदालती फैसले के कुछ नतीजे निकलते हैं तो इससे सरकार का कोई लेना-देना नहीं।
गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष सीबीआइ जज ओपी सैनी ने 19 मार्च को मित्ताल और एस्सार ग्रुप प्रमोटर रवि रुइया को बतौर आरोपी समन जारी कर 11 अप्रैल को पेश होने को कहा है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी कंपनियों के कामकाज को ये लोग ही नियंत्रित करते थे। ऐसे में इन सभी के खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्याप्त सुबूत हैं। ज्ञात हो कि 2जी घोटाला मामले में सीबीआइ के आरोप पत्र में श्यामल घोष व तीन टेलीकॉम कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। आरोप पत्र में सिर्फ श्यामल घोष व तीन टेलीकॉम कंपनी भारती सेल्युलर लिमिटेड, हचिंसन मैक्स टेलिकॉम प्रा.लि. और स्टर्लिग सेल्युलर लिमिटेड लिखा गया था। इसमें कंपनियों के मालिकों को आरोपी नहीं बनाया गया था। आरोप है कि राजग काल में एयरटेल व वोडाफोन को अतिरिक्त 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितता बरती गई थी।