GST Return Date: 30 जून तक करें GST रिटर्न दाखिल, कोरोना वायरस के कारण बढ़ी समयसीमा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी
नई दिल्ली, पीटीआइ। कारोबारियों के लिए मार्च- मई की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है। तारीख बढ़ाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर कोई विलंब शुल्क, जुर्माना अथवा ब्याज नहीं लिया जायेगा।
सीतारमण ने मंगलवार को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये कहा कि पांच करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों के मामले में 15 दिन के भीतर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर कोई विलंब शुलक और जुर्माना नहीं लिया जायेगा। ऐसे मामलों में देरी होने पर 9 फीसद की घटी दर पर ब्याज लगाया जायेगा।
इस अवसर पर उपस्थित वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सबसे पहले जो भी वैधानिक और नियामकीय अनुपालन संबंधी दिक्कतें हैं सरकार की तरफ से उन्हें दूर करने के कदम उठाये गये हैं। वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
The last date for March, April, May 2020 GST returns and Composition returns extended to June 30th, 2020. pic.twitter.com/FU5Fa5tiDo— ANI (@ANI) March 24, 2020
देरी से रिटर्न दाखिल करने के मामले में विलंब शुल्क को 12 फीसद से घटाकर 9 फीसद किया गया है। इसी प्रकार कारोबारियों के लिये स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को 30 जून 2020 तक जमा कराने पर 9 फीसद की घटी दर से विलंब शुल्क लिया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की समयसीमा नहीं बढ़ाई गई है लेकिन देरी से जमा पर ब्याज दर को 18 फीसद से घटाकर 9 फीसद किया गया है।