Move to Jagran APP

GST Return Date: 30 जून तक करें GST रिटर्न दाखिल, कोरोना वायरस के कारण बढ़ी समयसीमा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी

By NiteshEdited By: Published: Tue, 24 Mar 2020 04:43 PM (IST)Updated: Tue, 24 Mar 2020 09:42 PM (IST)
GST Return Date: 30 जून तक करें GST रिटर्न दाखिल, कोरोना वायरस के कारण बढ़ी समयसीमा
GST Return Date: 30 जून तक करें GST रिटर्न दाखिल, कोरोना वायरस के कारण बढ़ी समयसीमा

नई दिल्ली, पीटीआइ। कारोबारियों के लिए मार्च- मई की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है। तारीख बढ़ाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर कोई विलंब शुल्क, जुर्माना अथवा ब्याज नहीं लिया जायेगा।

loksabha election banner

सीतारमण ने मंगलवार को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये कहा कि पांच करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों के मामले में 15 दिन के भीतर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर कोई विलंब शुलक और जुर्माना नहीं लिया जायेगा। ऐसे मामलों में देरी होने पर 9 फीसद की घटी दर पर ब्याज लगाया जायेगा।

इस अवसर पर उपस्थित वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सबसे पहले जो भी वैधानिक और नियामकीय अनुपालन संबंधी दिक्कतें हैं सरकार की तरफ से उन्हें दूर करने के कदम उठाये गये हैं। वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।

देरी से रिटर्न दाखिल करने के मामले में विलंब शुल्क को 12 फीसद से घटाकर 9 फीसद किया गया है। इसी प्रकार कारोबारियों के लिये स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को 30 जून 2020 तक जमा कराने पर 9 फीसद की घटी दर से विलंब शुल्क लिया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की समयसीमा नहीं बढ़ाई गई है लेकिन देरी से जमा पर ब्याज दर को 18 फीसद से घटाकर 9 फीसद किया गया है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.