जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के करदाताओं के लिए 20 दिसंबर तक बढ़ी
किसी महीने का जीएसटीआर-3बी रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक भरा जाना होता है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार ने अक्टूबर महीने के लिए समरी जीएसटी सेल्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 20 दिसंबर कर दिया है। डेडलाइन में यह इजाफा आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के करदाताओं के लिए किया गया है जो हाल ही में भारी चक्रवात से जूझ रहे थे।
जिन करदाताओं का मुख्य व्यवसाय आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में है उनके लिए सितंबर और अक्टूबर महीने के जीएसटीआर-3बी को फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 नवंबर 2018 कर दिया गया है। वहीं जिन करदाताओं का मुख्य व्यवसाय तमिलनाडु के 11 प्रभावित जिलों में है उनके लिए अक्टूबर महीने की जीएसटीआर-3बी को फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 20 दिसंबर कर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, " तितली चक्रवात के कारण आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम में और गाजा चक्रवात के कारण तमिलनाडु के 11 जिलों (कुड्डलोर, तिरूवरूर, पुड्डुकेट्टई, डिंडीगुल, नागपट्टनम, थेनी, थांजवुर, शिवगुगई, तिरूचिरापल्ली, करुर और रामनाथपुरम) में आईं भयावहता के कारण जो समान्य जनजीवन प्रभावित हुए है उसको ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट में विस्तार दिया जाए।"
आपको बता दें कि किसी महीने का जीएसटीआर-3बी रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक भरा जाना होता है। ऐसे में ऐसे करदाता जिनका कुल टर्नओवर 1.5 करोड़ के आस पास है और उनके बिजनेस का मुख्य स्थान आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में है उन्हें सितंबर महीने के लिए और अक्टूबर महीने के लिए फाइनल सेल्स रिटर्न जीएसटीआर-1 30 नवंबर तक भरना है।