पुराने जीएसटी रिटर्न भरने पर नहीं लगेगा जुर्माना
सरकार ने जुर्माना माफ कर दिया।
By NiteshEdited By: Published: Wed, 02 Jan 2019 10:02 AM (IST)Updated: Wed, 02 Jan 2019 10:32 AM (IST)
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में पंजीकृत जिन कारोबारियों ने जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक जीएसटीआर-3बी (समरी सेल्स रिटर्न), जीएसटीआर-1 (अंतिम सेल्स रिटर्न) और जीएसटीआर-4 (कंपोजिशन स्कीम के लिए तिमाही रिटर्न) रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, उनके लिए सरकार ने जुर्माना माफ कर दिया।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने हालांकि अपनी अधिसूचना में कहा कि ऐसे कारोबारियों को 15 महीने के रिटर्न 31 मार्च 2019 तक जमा करने होंगे। सीबीआइसी ने 31 दिसंबर 2018 को नए सलाना जीएसटी रटिर्न फॉर्म्स (जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी) भी अधिसूचित कर दिए। कारोबारियों को ये फॉर्म 30 जून 2019 तक दाखिल करने हैं। जीएसटीआर-9 साधारण करदाताओं के लिए सालाना रिटर्न फॉर्म है। जीएसटीआर-9ए कंपोजिशन स्कीम वाले करदाताओं के लिए है और जीएसटीआर-9सी रिकांसिलिएशन स्टेटमेंट है।
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