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राज्यों को 50 साल के लिए मिलेगा 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज

अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों और राज्य द्वारा संचालित संगठनों के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है।

By NiteshEdited By: Published: Mon, 12 Oct 2020 05:15 PM (IST)Updated: Tue, 13 Oct 2020 07:56 AM (IST)
राज्यों को 50 साल के लिए मिलेगा 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज
Government to give Rs 12000 crore interest free 50 year loan

नई दिल्ली, आइएएनएस। कोरोनावायरस महामारी के कारण केंद्र की ओर से जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करने में असमर्थता जाहिर करने पर राज्य कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यों को 50 साल के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान किया है। यह 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जा रहा है।

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कुल राशि में से 1600 करोड़ रुपये उत्तर-पूर्व को मिलेंगे, जबकि 900 करोड़ रुपये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को दिए जाएंगे। इसके अलावा 7500 करोड़ रुपये दूसरे राज्यों को दिए जाएंगे। इस रकम का बंटवारा राज्यों के बीच वित्त आयोग में राज्यों की हिस्सेदारी के आधार पर तय किया जाएगा।

इसके साथ ही 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर 2000 करोड़ रुपये उन राज्यों को दिए जाएंगे, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के चार सुधारों में से कम से कम तीन शर्तों को पूरा कर रहे हों। प्रदान किए गए ऋणों का उपयोग नई या चल रही पूंजी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। उधार ली गई राशि को 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा। केंद्र की ओर से दिए जा रहे किस्तों में इस ऋण का पुनर्भुगतान 50 साल के बाद करना होगा।

वित्तमंत्री ने कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर की घोषणा की

अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों और राज्य द्वारा संचालित संगठनों के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है। सीतारमण ने कहा कि इस योजना से लगभग 28,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चार साल के अंतराल में एलटीसी मिलता है। इसमें एक भारत में कहीं भी यात्रा के लिए और एक गृह नगर (होम टाउन) या दो होम टाउन यात्राओं के लिए एलटीसी मिलता है। वेतन या पात्रता के अनुसार हवाई या रेल किराया की सरकार की ओर से प्रतिपूर्ति की जाती है और 10 दिनों (वेतन और महंगाई भत्ता) के अतिरिक्त अवकाश नकदीकरण में भी भुगतान किया जाता है।


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