सरकार की कृषि क्षेत्र को राहत, APMC के जरिए 1 करोड़ से अधिक के भुगतान पर नहीं लगेगा 2% TDS
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बसों लॉरियों और टैक्सियों के मामले में मूल्यह्रास की दर को 30 फीसद से बढ़ाकर 45 फीसद किया गया है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने कृषि सेक्टर और देश के किसानों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) के माध्यम से एक करोड़ से अधिक के भुगतान पर दो फीसद टीडीएस नहीं लगाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में बजट पेश करते हुए नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने की बात कही थी। इसके लिए उन्होंने एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो फीसद टीडीएस काटने का प्रावधान किया था। यह नियम एक अक्टूबर से लागू होने वाला है।
कृषि सेक्टर के लिए इस राहत की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा, "कृषि उपज मंडी समितियों की चिंता को दूर करते हुए उसके जरिये किए गए एक करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान पर दो फीसद का टीडीएस नहीं लगेगा। इससे किसानों को उनकी उपज का भुगतान तत्काल करने में मदद मिलेगी।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अन्य ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि 23 अगस्त, 2019 से 31 मार्च, 2020 के दौरान खरीदी गई गाड़ियों पर 15 फीसद अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी।
Addressing the concerns raised by Agriculture Produce Market Committees (APMCs), it has been decided not to levy the 2% TDS on cash payments above Rs 1 crore made through APMCs, in order to make immediate payments to farmers for their produce. pic.twitter.com/eioVXgsrKc
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) September 16, 2019
इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने कहा कि बसों, लॉरियों और टैक्सियों के मामले में मूल्यह्रास की दर को 30 फीसद से बढ़ाकर 45 फीसद किया गया है। मूल्यह्रास से कंपनियों को अपनी कर देनदारी कम करने में मदद मिलती है।