सरकार ने अनिवार्य लाइसेंस के नियमों में दी छूट, इन चार क्षेत्रों में ही जरूरी है लाइसेंस
अब तंबाकू रक्षा उपकरणों खतरनाक रसायनों और इंडस्ट्रियल एक्स्प्लोसिव को छोड़कर किसी भी सामान के लिए अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
नई दिल्ली, पीटीआइ। अब तंबाकू, रक्षा उपकरणों, खतरनाक रसायनों और इंडस्ट्रियल एक्स्प्लोसिव को छोड़कर किसी भी सामान के लिए अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने गुरुवार ये जानकारी दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, 'डीपीआईआईटी (उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग) किसी अन्य मामले में लाइसेंस जारी नहीं कर रहा है, प्रेस नोट 17 (1984 सीरिज) अप्रासंगिक हो गया है। ऐसे ने प्रेस नोट को वापस ले लिया गया है।'
एक अन्य प्रेस नोट में यह स्पष्ट किया गया कि रक्षा क्षेत्र में किसी भी हिस्से या सामान के निर्माता के लिए कोई भी औद्योगिक/शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे विशेष रूप से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लिस्टेड न हों।