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गूगल ने सीसीआई के फैसले के खिलाफ NCLAT में की अपील, 136 करोड़ के जुर्माने का है मामला

गूगल ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ अपील नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में दायर की है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 11 Apr 2018 04:06 PM (IST)Updated: Thu, 12 Apr 2018 10:15 AM (IST)
गूगल ने सीसीआई के फैसले के खिलाफ NCLAT में की अपील, 136 करोड़ के जुर्माने का है मामला
गूगल ने सीसीआई के फैसले के खिलाफ NCLAT में की अपील, 136 करोड़ के जुर्माने का है मामला

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। प्रमुख सर्च इंजन गूगल ने प्रतिस्पर्धा आयोग के एक फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गूगल पर 136 करोड़ रुपए का जुर्मान लगाया है। सीसीआई ने गूगल पर यह जुर्माना ऑनलाइन सर्च के लिए भारतीय बाजार में अनुचित व्यावसायिक व्यवहार के लिए लगाया था।

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गूगल के प्रवक्ता ने बताया, “हम सीसीआई के फैसले से असहमत हैं, इसलिए हमने अपील दायर की है और उन निष्कर्षों को खारिज करने की मांग की है।” गूगल ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ अपील नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में दायर की है।

क्या था सीसीआई का गूगल पर आरोप: फरवरी 2018 में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने "अनुचित व्यावसायिक व्यवहार" के लिए गूगल को दंडित किया था। सीसीआई ने यह आदेश उस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पारित किया है जिसे साल 2012 में दर्ज कराया गया था। नियामक ने कहा कि गूगल पर यह जुर्माना "विश्वास-विरोधी आचरण का उल्लंघन" करने के लिए लगाया जा रहा है। विश्व स्तर पर, यह दुर्लभ मामलों में से एक है जहां गूगल को अनुचित व्यावसायिक तरीके का इस्तेमाल करने के लिए दंडित किया जा रहा है।

सीसीआई ने अपने आदेश में कहा था कि गूगल को सर्च में पक्षपात करने का दोषी पाया गया है और ऐसा करने से इसके प्रतिस्पर्धियों के साथ ही साथ यूजर्स को भी नुकसान हुआ है। आयोग ने उस वक्त अपने आदेश में यह भी कहा था कि गूगल को जुर्माने की राशि 60 दिनों के भीतर जमा करानी होगी। गूगल पर यह आरोप था कि वह सर्च में भेदभाव और सर्च में छेड़छाड़ करने के जरिये ऑनलाइन सर्च बाजार में अपनी प्रभावकारी बाजार स्थिति का गलत फायदा उठा रही है।


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