PF से NPS में फंड ट्रांसफर करने पर नहीं लगेगा टैक्स, पेंशन नियामक ने जारी किया सर्कुलर
पीएफआरडीए ने कहा कि पीएफ खाते से एनपीएस में कोष के स्थानांतरण पर टैक्स नहीं लगेगा
नई दिल्ली। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने मंगलवार को कहा कि भविष्य निधि (पीएफ) खाते से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में कोष के स्थानांतरण पर टैक्स नहीं लगेगा।
पेंशन नियामक ने कहा, “मान्यता प्राप्त भविष्य निधि खाते से एनपीएस में कोष का स्थानांतरण चालू वर्ष की कोई आय नहीं है और इस पर कोई कर नहीं लगेगा।” साथ ही इस स्थानांतरण को चालू साल के लिए कर्मचारी-नियोक्ता के योगदान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और इस पर कर मुक्तता का दावा नहीं किया जा सकता।
वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि मान्यताप्राप्त भविष्य निधि और सुपरएन्यूएशन निधि के सदस्य अपने धन को इन निधियों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को बिना किसी कर के निर्धारण के स्थानांतरित कर पाएंगे। जो भी सदस्य अपने पीएफ फंड को ट्रांसफर करने की योजना बना रहे हैं उन्हें अपने नियोक्ता के माध्यम से प्रोविडेंट फंड/ सुपरएनल्यूएशन फंड ट्रस्ट से संपर्क करना होगाI
गौरतलब है कि मौजूदा समय में नेशनल पेंशन सिस्टहम के सब्सहक्राइबर्स के लिए 50 हजार रुपए पर सेक्शणन 80 सीसीडी के तहत टैक्सर छूट मिलती है। सामान्यर तौर पर पीएफ अकाउंट से विद्ड्रॉअल पर 10 फीसदी टीडीएस काटा जाता है।
नियामक ने बताया कि एनपीएस अन्य सेवानिवृत्ति उत्पादों की तुलना में तेज गति प्राप्त कर रहा है और एनपीएस के लिए राशि का स्थानांतरण करने से संबंधित कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं।