9.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स: पीयूष गोयल
वित्त विधेयक 2019 को लोकसभा में ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब 9.5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति बचत योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी कर देयता से बच सकते हैं। यानी अब इतनी इनकम पर टैक्स बचाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की मदद करने के लिए बजट में कर रियायतें प्रदान की गई हैं।
लोक सभा में वित्त विधेयक का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन कुछ रियायतें प्रदान की हैं जो कि खर्च को बढ़ावा देंगी और इससे अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। वित्त विधेयक (2019) जिसमें कर प्रस्ताव शामिल होते हैं, को लोकसभा में ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई है और इसी के साथ निचले सदन में बजट प्रक्रिया पूरी हो गई।
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार की व्यवस्था के विपरीत, वर्तमान मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में एसयूवी पर कर की दर को कम नहीं किया है जिसका इस्तेमाल अमीर लोग करते हैं। वित्त विधेयक 2019 में 5 लाख तक की आय पर कर छूट को 2,500 से बढ़ाकर 12,500 रुपये तक कर दिया, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें कर का भुगतान नहीं करना होगा। इस विधेयक में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा घर खरीदारों को भी कर लाभ दिए गए हैं। वहीं ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने से वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी।