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वित्त मंत्रालय ने दिया प्रस्ताव, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े प्रस्तावों में दी जाए छूट

वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में सरकार ने 14 साल बाद शेयर्स की बिक्री में हुए 1 लाख से ज्यादा के मुनाफे पर 10 फीसद के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लागू करने की घोषणा की थी

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 25 Apr 2018 12:22 PM (IST)Updated: Wed, 25 Apr 2018 12:22 PM (IST)
वित्त मंत्रालय ने दिया प्रस्ताव, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े प्रस्तावों में दी जाए छूट
वित्त मंत्रालय ने दिया प्रस्ताव, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े प्रस्तावों में दी जाए छूट

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वित्त मंत्रालय ने 10 फीसद के रियायती एलटीसीजी कर का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों में छूट दे ने प्रस्ताव दिया है। उन स्थितियों को सूचीबद्ध करते हुए जहां रियायती कर दर का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों को खरीद के समय सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) का भुगतान नहीं करना पड़ता है, वित्त मंत्रालय ने 30 अप्रैल तक मसौदे की अधिसूचना पर शेयरधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

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वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में सरकार ने 14 साल बाद शेयर्स की बिक्री में हुए 1 लाख से ज्यादा के मुनाफे पर 10 फीसद के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लागू करने की घोषणा की थी। हालांकि मार्च 2018 तक शेयर्स की बिक्री पर हुए मुनाफे पर किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं था। गैर-सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर 20 फीसद का एलटीसीजी टैक्स दिया जाता है, जबकि अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के मामले में यह 30 फीसद है।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, “आईटी अधिनियम की धारा 112 ए के तहत वास्तविक मामलों में कर व्यवस्था की प्रासंगिकता के लिए जहां एसटीटी का भुगतान नहीं किया जा सका, इसे आयकर अधिनियम की धारा 112-ए की उपधारा(4) में भी उपलब्ध करवाया गया है, केंद्र सरकार, अधिसूचना के जरिए, अधिग्रहण की प्रकृति निर्दिष्ट कर सकती है जिसके संबंध में एसटीटी के भुगतान की आवश्यकता कंपनी में इक्विटी शेयर के अधिग्रहण के मामले में लागू नहीं होगी।”


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