यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
आगमी GST Council की मीटिंग में होगा Online Gaming पर लगे Tax पर अंतिम फैसला, 28 प्रतिशत टैक्स की हुई थी आलोचना
2 अगस्त को होने वाली जीएसटी बोर्ड की बैठक में यह तय किया जाएगा कि ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो और घुड़दौड़ ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: आगमी 2 अगस्त को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के तौर-तरीकों पर फैसला होने वाला है।
जीएसटी परिषद लेगी अंतिम फैसला
इस महीने की शुरुआत में अपनी 50वीं बैठक में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर अधिकतम 28 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया था। सूत्रों के मुताबिक राज्यों के वित्त मंत्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाली परिषद इस पर अंतिम निर्णय लेगी कि टैक्स, प्रवेश स्तर पर लगाया जाएगा या प्रत्येक दांव पर।
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28 प्रतिशत टैक्स की हुई थी आलोचना
आपको बता दें कि 50वीं जीएसटी परिषद में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी का टैक्स लगाने के फैसले की गेमिंग उद्योग द्वारा आलोचना की गई थी जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जीएसटी परिषद को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि
हम अभी भी एक टिकाऊ और स्वीकार्य ऑनलाइन गेमिंग ढांचा विकसित करने के शुरुआती चरण में हैं। एक बार यह ढांचा स्थापित हो जाए, तो हम जीएसटी परिषद से संपर्क करेंगे और नए नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर उनसे पुनर्विचार का अनुरोध करेंगे
गेमिंग इंडस्ट्री को खत्म करने का कोई इरादा नहीं- निर्मला सीतारमण
50वीं परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर अधिकतम टैक्स लगाने का निर्णय उद्योग को खत्म करने का नहीं था। सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर आवश्यक वस्तुओं के बराबर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है।

ऑनलाइन गेमिंग को परिभाषित करने के लिए कानून में हो सकता है संशोधन
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स इस आधार पर कोई भेदभाव किए बिना लगाया जाएगा कि गेम के लिए कौशल की आवश्यकता है या वे संयोग पर आधारित हैं।
ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो को लॉटरी और जुए की तरह 'कार्रवाई योग्य दावे' के रूप में परिभाषित करने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन संसद के आगामी मानसून सत्र में होने की संभावना है।

