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आइटीआर दाखिल करने में बिल्कुल भी ना करें देरी, आखिरी तारीख आने में केवल एक दिन बाकी, जानें फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है और इसे आने में अब केवल एक दिन का समय बाकी रह गया है। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो इसे आज ही कर लें।

By Abhishek PoddarEdited By: Published: Thu, 30 Dec 2021 08:33 AM (IST)Updated: Thu, 30 Dec 2021 08:33 AM (IST)
आइटीआर दाखिल करने में बिल्कुल भी ना करें देरी, आखिरी तारीख आने में केवल एक दिन बाकी, जानें फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अब केवल एक दिन का समय बचा है

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब बिल्कुल नजदीक आ गई है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है और इसे आने में अब केवल एक दिन का समय बाकी रह गया है। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो, इसे आज ही कर लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को जानकारी देने और इसे दाखिल करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि, "असेसमेंट इयर 2021-22 के लिए 5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न आज शाम 5:45 बजे तक दाखिल किए गए। आशा है कि आपने भी अपना आइटीआर दाखिल किया होगा। यदि नहीं, तो कृपया 31 दिसंबर, 2021 की विस्तारित देय तिथि से पहले असेसमेंट इयर 2021-22 के लिए अपना ITR फाइल करें।" आप बेहद आसानी से अपना आइटीआर दाखिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस।

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आइटीआर दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया

आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद उस पोर्टल पर आपको 'लॉगइन' के विकल्प क्लिक करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको अपना 'यूजरनेम' दर्ज करके 'कॉन्टिन्यू' पर क्लिक करना होगा और अपना पासवर्ड इंटर करना होगा। फिर आपको 'ई-फाइल' के टैब पर क्लिक करके 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको 'असेसमेंट ईयर 2021-22' के विकल्प का चुनाव करके 'कॉन्टिन्यू' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने 'ऑनलाइन' या 'ऑफलाइन' का ऑप्शन आएगा। आपको 'ऑनलाइन' के विकल्प पर क्लिक करके आगे बढ़ना है।

फिर आपको दिए गए ऑप्शन- इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) या अदर्स में से 'इंडिविजुअल' के ऑप्शन का चुनाव करना होगा। इसके बाद आपको 'कॉन्टिन्यू' के टैब पर क्लिक करना होगा। इस चरण के बाद आपको आइटीआर-1 या आइटीआर-4 के ऑप्शन का चुनाव करके 'प्रोसीड' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले स्टेप में आपको बुनियादी छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत सातवें प्रावधान के कारण अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण पूछा जाएगा। आपको यह तय करना है कि, आपने अपना ऑनलाइन आइटीआर दाखिल करते समय सही विकल्प चुना है।

फिर आपको अपनी बैंक डिटेल को फिल करना होगा। इसके बाद आपके सामने आइटीआर फाइल करने के लिए एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। इसके बाद आपको अपना आइटीआर वेरिफाई करके इसकी एक हार्ड कॉपी को आयकर विभाग के पास भेजना होगा।


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