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ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक तय समय में लौटाएंगे पैसा, देरी होने पर हर दिन मिलेगा 100 रुपया मुआवजा

ट्रांजेक्शन के बाद से 5 दिन में खाते में पैसा वापस लौटाना होगा। रकम वापसी में बैंक द्वारा तय मियाद से ज्यादा वक्त लगाया गया तो ग्राहक को 100 रुपए रोजाना हर्जाना मिलेगा।

By NiteshEdited By: Published: Sat, 21 Sep 2019 11:46 AM (IST)Updated: Sat, 21 Sep 2019 06:22 PM (IST)
ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक तय समय में लौटाएंगे पैसा, देरी होने पर हर दिन मिलेगा 100 रुपया मुआवजा
ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक तय समय में लौटाएंगे पैसा, देरी होने पर हर दिन मिलेगा 100 रुपया मुआवजा

नई दिल्ली, पीटीआइ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को ग्राहकों की फेल्ड ट्रांजेक्शन की शिकयतों को ध्यान में रखते हुए टर्न अराउंड टाइम (TAT) एक निश्चित समयावधि तय की है। इसके तहत अगर किसी ग्राहक का ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तो बैंक एक निश्चित समयाव​धि के अंदर उसका सेटलमेंट करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक ग्राहकों को मुआवजा देंगे।

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आरबीआई ने कहा कि बैंकों को ग्राहकों की शिकायत या मुआवजे के दावे का इंतजार किए बिना मुआवजा देना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए पहली बार अप्रैल में टीएटी को लेकर घोषणा की थी। बैंक ने देखा था कि ग्राहकों की शिकायतों के बाद भी इसमें ज्यादा समय लग रहा है।

आरबीआई ने लेनदेन को आठ अलग-अलग वर्गों में बांटा है जिसमें नए दिशानिर्देश लागू होंगे, इनमें एटीएम से लेनदेन, कार्ड लेनदेन, तत्काल भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और प्रीपेड कार्ड शामिल हैं।

ट्रांजेक्शन के बाद से 5 दिन में खाते में पैसा वापस लौटाना होगा। रकम वापसी में बैंक द्वारा तय मियाद से ज्यादा वक्त लगाया गया तो ग्राहक को 100 रुपए रोजाना हर्जाना मिलेगा। आरबीआई ने इस बाबत बैंकों को निर्देश जारी किया है। शीर्ष बैंक का कहना है कि इस कदम से ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने और फेल्ड लेनदेन में एकरूपता लाने में मदद मिलेगी। जिन ग्राहकों को TAT के तहत शिकायत का समाधान नहीं होता है वे बैंकिंग लोकपाल को शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आरबीआई के इस नए दिशा निर्देश को आप इस तरह आसानी से समझ सकते हैं...

ATM ट्रांजेक्शन

अगर एटीएम (ATM) ट्रांजेक्शन में खाते से पैसे कट गए लेकिन कैश नहीं निकला तो ट्रांजेक्शन के बाद से 5 दिन में खाते में पैसा वापस लौटाना होगा। 5 दिन ( T+5) से ज्यादा वक्त लगा तो ग्राहक को हर्जाना मिलेगा। ग्राहक हर रोज 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना पाने का हकदार होगा। 

UPI से फंड ट्रांसफर

मान लीजिये आपके खाते से पैसे कट गए, लेकिन जिसे भेजा गया उसके खाते में नहीं पहुंचे तो ऐसे में ट्रांजेक्शन के 1 दिन (T+1) के भीतर रकम को वापसी करना होगा। बैंक ऐसा नहीं कर पाए तो दूसरे दिन से 100 रुपए रोजाना हर्जाना मिलेगा। वहीं UPI से मर्चेंट पेमेंट पर खाते से रकम कटी पर मर्चेंट तक नहीं पहुंची तो T+5 दिन में रिवर्सल देना होगा। अगर तय समयावधि में ऑटो रिवर्सल नहीं मिला तो 100 रुपए रोजाना हर्जाना देना होगा।

कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर

फर्ज कीजिये एक कार्ड से पैसा कट गया, लेकिन दूसरे कार्ड मे रकम ट्रांसफर नहीं हुई तो ऐसे में ट्रांजेक्शन के बाद अधिकतम 1 दिन (T+1) में रिवर्सल ट्रांजेक्शन के बाद दूसरे दिन से 100 रुपए रोजाना हर्जाना लगेगा।

PoS से ट्रांजेक्शन

खाते से पैसे कटे लेकिन मर्चेंट को रकम का कंफर्मेशन नहीं आया तो ट्रांजेक्शन के 5 दिन (T+5) के भीतर कटे रकम की वापसी करनी होगी। नहीं तो ट्रांजेक्शन के बाद छठवें (6th) दिन से 100 रुपए रोजाना का ग्राहक को हर्जाना आधार पे से ट्रांजेक्शन पे देना होगा। खाते में क्रेडिट करने में दूरी की स्थिति में भी हर्जाना देना होगा। बता दें कि ट्रांजेक्शन के 5 दिन (T+5) बाद तक के समय में रकम वापसी करनी होगी। वापसी में देरी तो छठवें (6th) दिन से 100 रुपए रोजाना पेनाल्टी लगेगी।

IMPS से ट्रांजेक्शन

खाते से रकम कटी लेकिन भेजे जाने वाले के खाते में नहीं पहुंची तो ट्रांजेक्शन के एक दिन बाद की मियाद तक रकम वापसी जरूरी होगा। रकम वापस खाते में नहीं आई तो दूसरे दिन से 100 रु हर्जाना देना होगा।


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