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अगस्त-सितंबर में भुगतान किए गए जीएसटी पर इस हफ्ते रिफंड क्लेम कर पाएंगे निर्यातक

जीएसटीएन पोर्टल अगस्त और सितंबर के लिए किए गए जीएसटी भुगतान पर निर्यातक जल्द ही रिफंड क्लेम कर पाएंगे

By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 23 Oct 2017 06:12 PM (IST)Updated: Mon, 23 Oct 2017 06:12 PM (IST)
अगस्त-सितंबर में भुगतान किए गए जीएसटी पर इस हफ्ते रिफंड क्लेम कर पाएंगे निर्यातक
अगस्त-सितंबर में भुगतान किए गए जीएसटी पर इस हफ्ते रिफंड क्लेम कर पाएंगे निर्यातक

नई दिल्ली (जेएनएन)। अगस्त और सितंबर महीने में जीएसटी का भुगतान करने वाले निर्यातक जल्द ही रिफंड क्लेम के लिए आवेदन कर पाएंगे। दरअसल जीएसटीएन पोर्टल इस हफ्ते रिफंड की प्रोसेसिंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन को लॉन्च कर देगा। यह जानकारी जीएसटीएन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रकाश कुमार ने दी है।

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आपको बता दें कि जीएसटी नेटवर्क इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के आईटी ढांचे को देखने वाली कंपनी है। जीएसटीएन ने जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 का मिलान करने के बाद 10 अक्टूबर से निर्यातकों को जुलाई माह के लिए किए गए एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के भुगतान पर रिफंड जारी करना शुरू किया है। अगस्त और सितंबर के लिए शुरुआती जीएसटीआर-3बी रिटर्न पहले ही दाखिल किया जा चुका है। हालांकि, जीएसटीआर-1 अभी तक दाखिल नहीं किया गया है।

कुमार ने बताया, “अगस्त और सितंबर के लिए एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) रिफंड का दावा करने के लिए एक अलग ऑनलाइन एप जीएसटीएन पोर्टल पर इस सप्ताह उपलब्ध करा दी जाएगी।” इसमें निर्यातक उन बिक्री आंकड़ों को रख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं जो जीएसटीआर-1 का हिस्सा हैं। इससे पहले उन्हें टेबल 6A में निर्यात का ब्यौरा देना होगा। निर्यातक के हस्ताक्षर के बाद यह टेबल खुद ही सीमा शुल्क विभाग के पास पहुंच जाएगी।

जानकारी के मुताबिक इसके बाद सीमा शुल्क विभाग टेबल के बिल आंकड़ों तथा जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान के आंकड़ों का मिलान करेगा। फिर रिफंड की राशि ईसीएस के जरिये निर्यातक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।


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