ESIC ने महिलाओं के लिए बीमारी लाभ लेने की शर्तों में ढील दी
ESIC ने मंगलवार को कहा कि बीमारी लाभ लेने के लिए बीमित महिलाओं के अंशदान की शर्तों को उदार करने का एलान किया जा रहा है। इसके अलावा ईएसआईसी अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सेवाओं की आपूर्ति में
नई दिल्ली, पीटीआइ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने महिलाओं के लिए बीमारी लाभ लेने की शर्तों में कुछ राहत देने की घोषणा की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में ईएसआईसी की 184वीं बैठक 22 फरवरी को आयोजित की गई। ESIC ने मंगलवार को कहा कि बीमारी लाभ लेने के लिए बीमित महिलाओं के अंशदान की शर्तों को उदार करने का एलान किया जा रहा है। इसके अलावा ईएसआईसी अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सेवाओं की आपूर्ति में सुधार को और अस्पताल स्थापित करने का फैसला किया है।
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आयोजित बैठक में अपने बीमित कर्मचारियों के लाभ के लिए चिकित्सा ढांचे में सुधार के लिए कई अच्छे फैसले किए गए। इसके तहत ईएसआईसी ने मातृत्व लाभ लेने वाली बीमित महिला के लिए बीमारी लाभ लेने को अंशदान की शर्तों को आसान किया है। बयान में कहा गया कि इससे सेवा आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।
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गौरतलब है कि पूर्व में ईएसआईसी ने मातृत्व लाभ को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया था। शर्तों में यह छूट 20 जनवरी, 2017 से लागू होगी। उसी दिन से मातृत्व लाभ को बढ़ाने का फैसला भी प्रभावी हुआ था। दरअसल, कुछ केस में महिलाएं मातृत्व लाभ लेने के बाद बीमारी लाभ नहीं ले पाती थीं। इसका मुख्य कारण यह था कि वे इसके लिए न्यूनतम 78 दिन के अंशदान की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती थीं। अब इन शर्तों को उदार किया गया है।
COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसके चलते कई महीनों तक कारखाने/ प्रतिष्ठान बंद रहे। इस वजह से कई बीमित व्यक्ति और महिलाएं बीमारी और मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए गैर-पात्रता हो गई।