EPF Withdrawal: नौकरी जाने पर निकाल सकते हैं पीएफ की 75% राशि, जानें पूरा प्रोसेस
EPF Withdrawal EPFO का कहना है कि नौकरी जाने के एक माह बाद पीएफ राशि निकालने के लिए नौकरी से जुड़ा कोई भी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होती है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अप्रिय चीज कभी भी हो सकती है। आप तमाम उपाय कर लें लेकिन कई बार चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। ऐसे में कई बार कंपनी बंद होने, आर्थिक सुस्ती की स्थिति में छंटनी या फिर रोल खत्म होने से कई बार लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। नई नौकरी ढ़ूंढने में समय लगता है। ऐसी स्थिति में उनके सामने जीवकोपार्जन का सवाल उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) कर्मचारियों को लास्ट वर्किंग डे के एक माह बाद पीएफ फंड में जमा 75 फीसद तक की राशि निकालने की सुविधा देता है।
EPFO ने इस संबंध में माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट किया है। EPFO का कहना है कि ऐसी स्थिति में पीएफ राशि निकालने के लिए नौकरी से जुड़ा कोई भी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होती है। ईपीएफओ ने लिखा है, ''EPFO Subscribers बेरोजगार होने के एक महीने बाद कुल पीएफ जमा का 75 फीसद तक एडवांस के रूप में निकाल सकता है।''
#EPFO subscribers can avail advance of 75% of the entire PF accumulation incase of #unemployment of not less than 1 month. pic.twitter.com/EEubuQFeCE — EPFO (@socialepfo) February 18, 2020
जानें पीएफ निकासी का प्रोसेस
केवाईसी पूरी होने पर कोई भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर ऑनलाइन पीएफ क्लेम कर सकता है। हालांकि, इससे पहले आपको EPFO Portal पर जॉब छोड़ने की तारीख दर्ज करनी होगी। ईपीएफओ ने हाल में एक सेवा शुरू की है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति खुद ही 'Date of Exit' भर सकता है। इसके लिए आपको Unified Member Portal पर लॉगिन करना होगा। यहां आप 'मैनेज' सेक्शन में जाकर डेट ऑफ एक्जिट भर सकते हैं।
पीएफ क्लेम करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:
- सबसे पहले Unified Portal पर लॉग ऑन करें।
- UAN नंबर और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करें।
- अब 'Online Services’ टैब पर क्लिक कीजिए।
- ड्रॉप डाउन लिस्ट से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ को सेलेक्ट कीजिए।
- ‘Claim’ स्क्रीन पर मेम्बर का विवरण, केवाईसी डिटेल्स इत्यादि आता है।
- अब आप बैंक अकाउंट के आखिरी चार डिजिट डालकर खुद की पहचान सत्यापित करें।
- इसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए “Yes” पर क्लिक कीजिए।
- इसके बाद “Proceed for Online claim” पर क्लिक कीजिए।
- इसके बाद क्लेम से जुड़े फॉर्म में आंशिक Claim के विकल्प चुनना होगा।
- सबसे आखिर में Application सबमिट कर दीजिए।
आपके नियोक्ता की स्वीकृति देने के बाद राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें अमूमन 15-20 दिन का समय लगता है।