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Coronavirus की वजह से भी एडवांस में निकाल सकते हैं PF से पैसे, जानें क्या है प्रक्रिया

COVID-19 को महामारी घोषित किया गया है। ऐसे में देश की विभिन्न कंपनियों एवं कारखानों के कर्मचारी इस नॉन-रिफंडेबल एडवांस का फायदा उठा सकते हैं।

By Ankit KumarEdited By: Published: Sun, 29 Mar 2020 03:28 PM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2020 06:56 PM (IST)
Coronavirus की वजह से भी एडवांस में निकाल सकते हैं PF से पैसे, जानें क्या है प्रक्रिया
Coronavirus की वजह से भी एडवांस में निकाल सकते हैं PF से पैसे, जानें क्या है प्रक्रिया

नई दिल्ली, पीटीआइ। श्रम मंत्रालय ने छह करोड़ EPF Subscribers को तीन माह के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता के बराबर धनराशि पीएफ खाते से निकालने की अनुमति दे दी है। COVID-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को देखते हुए ये फैसला किया गया है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन से जुड़ी अधिसूचना 28 मार्च को जारी कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह इस फैसले का ऐलान किया था। उन्होंने इसके साथ ही कोरोनावायरस से मुकाबले के लिए कई और राहत भरे उपायों की घोषणा की थी।

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तीन माह का मूल वेतन और महंगाई भत्ता निकाल सकते हैं EPF Subscribers

मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कर्मचारी अपने तीन माह का मूल वेतन और महंगाई भत्ता या उनके पीएफ खाते में जमा कुल राशि के 75 फीसद में से जो कम हो, उसे निकाल सकते हैं। इस राशि को लोगों को अपने पीएफ खाते में जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। 

ऐड किया गया है नया सब-पैरा

COVID-19 को महामारी घोषित किया गया है। ऐसे में देश की विभिन्न कंपनियों एवं कारखानों के कर्मचारी इस नॉन-रिफंडेबल एडवांस का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए  EPF scheme, 1952 में पैरा 68 (L) के नीचे सब-पैरा (3) जोड़ा गया है। संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2020 इस महीने की 28 तारीख से अमल में आ गया है।  

मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश

इस अधिसूचना के बाद Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ने अपने सभी फील्ड ऑफिसेज को किसी सदस्य की ओर से निकासी का आवेदन मिलने पर जल्द प्रोसेस करने का निर्देश दिया है। मौजूदा हालातों को देखते यह निर्देश दिए गए हैं।

ऐसे निकाल सकते हैं पीएफ फंड में जमा राशि

1. यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉग ऑन करें।

2. UAN नंबर और पासवर्ड के जरिए इस पोर्टल पर लॉग-इन करिए।

3. ‘Manage’ टैब पर जाएं और चेक करें कि केवाईसी से जुड़ी आपकी सारी जानकारी (Aadhaar, PAN और बैंक अकाउंट) सही और वेरिफाइड है या नहीं।

4.  केवाईसी से जुड़ी जानकारी सही है तो अब आप 'Online Services’ टैब पर जाइए और ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ को सेलेक्ट कीजिए।

5. ‘Claim’ स्क्रीन पर मेम्बर का विवरण, केवाईसी डिटेल्स इत्यादि आता है। आप अपने बैंक अकाउंट के आखिरी चार अंक डालकर वेरिफाई कीजिए। 

6. इसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए “Yes” पर क्लिक कीजिए।

7. इसके बाद  “Proceed for Online claim” पर क्लिक कीजिए।

8. इसके बाद क्लेम फॉर्म में रीजन को सेलेक्ट कीजिए।

9. अब Application को सबमिट कर दीजिए।

10. इसके बाद अप्लीकेशन फील्ड ऑफिस के पास चला जाएगा और वहां से प्रोसेस होने के बाद एडवांस आपके अकाउंट में आ जाएगा।


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