EPF से जुड़ी कोई दिक्कत है? इस प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराएं शिकायत, देखें स्टेटस
EPFO ने ट्वीट कर कहा है कि PF Members इस प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप EPFO Subscriber हैं, तो आपको पीएफ एवं पेंशन फंड के ट्रांसफर, निकासी की जरूरत पड़ती ही होगी। ऐसे में कई बार तकनीकी कारणों से तो कई बार किसी और वजह से पीएफ से जुड़े काम में दिक्कत आ जाती है। ऐसे में आप शिकायत के निवारण के लिए अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से संपर्क करते हैं लेकिन कई बार विभाग की तरफ से किसी तरह की परेशानी होने पर उसका निवारण नहीं हो पाता है। ईपीएफ मेंबर्स की इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने http://epfigms.gov.in/ पोर्टल की शुरुआत की है।
इस पोर्टल के जरिए आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रिमाइंडर भेज सकते हैं। इसके अलावा भी आप कई तरह की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।
इस पोर्टल से मिलेंगी ये सुविधाएं
- PF Member, EPS Pensioner और नियोक्ता एवं अन्य शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन
- UAN के जरिए शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- एक यूएएन से जुड़े एक से अधिक पीएफ नंबर के लिए शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- लंबित शिकायतों के लिए रिमाइंडर भेजा जा सकता है।
- शिकायत की स्थिति देखी जा सकती है।
EPFO Subscribers ऐसे दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायत
- सबसे पहले http://epfigms.gov.in/ पर लॉग ऑन करें।
- पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, इम्पॉयर और अदर्स में से किसी एक को चुनें।
- पीएफ मेंबर अपना UAN डाल करके कैप्चा कोड डालकर गेट डिटेल्स पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको ओटीपी भेजा जाएगा।
- ओटीपी को वेरिफाई करने के बाद आपको अपना एड्रेस डालना होगा।
- सबसे आखिर में आपको पीएफ नंबर सेलेक्ट करके अपनी दिक्कत बतानी होगी।
- आप चाहें तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं।
- इसके बाद आप शिकायत को सबमिट कर दें।
- इसके बाद शिकायत का एक नंबर आ जाएगा।
- इस नंबर का इस्तेमाल शिकायत की स्थिति ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।
EPFO ने इस संबंध में ट्वीट किया है।
You are requested to register your grievance at https://t.co/ZqSQEX53LD" rel="nofollow#EPFO #HumHainNa pic.twitter.com/cpBzlq8ANo — EPFO (@socialepfo) December 24, 2019