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Income Taxpayers को बड़ी राहत, अब 30 नवंबर तक भर सकते हैं वित्त वर्ष 2018-19 का Income Tax Return

सरकार ने कोविड-19 की वजह से टैक्सपेयर्स को हुई दिक्कतों को देखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 का विलंबित आयकर रिटर्न और संशोधित आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 05:43 PM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 08:58 AM (IST)
Income Taxpayers को बड़ी राहत, अब 30 नवंबर तक भर सकते हैं वित्त वर्ष 2018-19 का Income Tax Return
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR भरने की समयसीमा को पहले ही बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया गया था।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप किसी वजह से वित्त वर्ष 2018-19 या आकलन वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न अब तक नहीं दाखिल कर पाए हैं तो ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। सरकार ने कोविड-19 की वजह से टैक्सपेयर्स को हुई दिक्कतों को देखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 का विलंबित आयकर रिटर्न और संशोधित आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को 30 सितंबर, 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया है। इससे ऐसे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जो अब तक वित्त वर्ष 2018-19 का इनकम रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं।

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(यह भी पढ़ेंः एक अक्टूबर से बदल जाएंगे Tax से जुड़े ये नियम, सभी टैक्सपेयर्स के लिए जानना है बेहद जरूरी) 

आयकर विभाग ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा है, ''कोविड-19 की वजह से करदाताओं के सामने पेश आ रही वास्तविक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए CBDT ने आकलन वर्ष 2019-20 का विलंबित और संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर, 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 किया जाता है...'' 

कोविड-19 की वजह से सरकार कई बार वित्त वर्ष 2018-19 का आईटीआर भरने की समयसीमा बढ़ा चुकी है। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को सरकार पहले ही बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर चुकी है।

मार्च में सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आइटीआर दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। इसे एक बार बढ़ाकर 31 जुलाई किया गया था। जुलाई में इसकी समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 किया गया था। 

हाल में आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को SMS और ईमेल भेजकर आइटीआर दाखिल करने का आग्रह किया है।


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