PNB SCAM : DRT ने नीरव मोदी और उसके रिश्तेदारों को दिया 7,030 करोड़ रुपया बकाया चुकाने का आदेश
PNB Scam मामले में मुंबई डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल-1 (DRT) ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसकी ग्रुप कंपनियों को एक नया आदेश जारी किया है।
मुंबई, आइएएनएस। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला (PNB Scam) मामले में मुंबई डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल-1 (DRT) ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसकी ग्रुप कंपनियों को एक नया आदेश जारी किया है। DRT-1 ने कहा है कि नीरव मोदी, उसके रिश्तेदार और ग्रुप कंपनियां पंजाब नेशनल बैंक को 7,030 करोड़ रुपये का भुगतान करे जो लगभग दो साल से बकाया है। इससे पहले 22 नवंबर को DRT%1 ने नीरव मोदी और अन्य आरोपयिों को आदेश दिया था कि वे 30 जून 2018 से पूरी राशि पर 14.30 फीसद की दर से ब्याज का भुगतान करें साथ ही 15 दिन के भीतर 1,75,000 की लागत भी चुकाएं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर PNB रिकवरी की कार्रवाई शुरू करेगी।
DRT-1 ने नीरव मोदी के अलावा उसके नजदीकी रिश्तेदारों जैसे अमि एन. मोदी, नीशल डी. मोदी, दीपक के. मोदी, नेहाल डी. मोदी, रोहिन एन. मोदी, अनन्या एन. मोदी, अपाशा एन. मोदी और पूर्वी मयंक मेहता को भी नोटिस जारी किया गया है।
इस मामले में नीरव मोदी की ग्रुप कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है जिस पर डीआरटी-1 मुंबई के इंचार्ज रिकवरी ऑफिसर सुजीत कुमार के हस्ताक्षर हैं। इन कंपनियों में स्टेलर डायमंड्स, सोलार एक्सपोर्ट्स, डायमंड आरयूएस, फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड और इसकी 13 शाखाएं, एएनएम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और एनडीएम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
एक तरफ जहां नीरव मोदी के नोटिस को मुंबई के ग्रॉसवेनर हाउस और दुबई के शेरा टावर्स के पते पर भेजा गया है वहीं, एक अन्य रिश्तेदार नेहाल डी. मोदी के नोटिस को न्यूयॉर्क में उनके ज्ञात पते पर भेजा गया है। यह आदेश डीआरटी-पुणे के पीठासीन अधिकारी दीपक ठक्कर द्वारा जुलाई में की गई इसी तरह की कार्रवाई के चार महीने बाद आया है।
फरवरी 2017 में नीरव मोदी के खिलाफ उसके मामा मेहुल चोकसी के साथ ही उसके रिश्तेदारों व कंपनी के अधिकारियों व अन्य पर 14,000 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले से संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।