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ग्रेच्युटी सीमा बढ़ने से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को होगा फायदा: अरुण जेटली

सरकार ने ग्रेच्‍युटी पर इनकम टैक्‍स लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया है।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 05 Mar 2019 04:23 PM (IST)Updated: Tue, 05 Mar 2019 04:23 PM (IST)
ग्रेच्युटी सीमा बढ़ने से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को होगा फायदा: अरुण जेटली
ग्रेच्युटी सीमा बढ़ने से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को होगा फायदा: अरुण जेटली

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि कर मुक्त ग्रेच्युटी सीमा को 20 लाख रुपये करने के फैसले से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ होगा।

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बता दें कि बजट 2019-20 में सरकार ने पांच साल से अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी को 20 लाख रुपये करने की घोषणा की थी।

वित्‍त मंत्री जेटली ने ट्विटर पर लिखा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (10) (iii) के तहत ग्रेच्युटी के लिए आयकर छूट को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा सभी पीएसयू कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर नहीं किया जाएगा।

संसद ने पिछले साल पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी (अमेंडमेंट) बिल, 2018 पारित किया, जिससे सरकार को कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का मौका मिला। 


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