Move to Jagran APP

संकट में फंसे बैंकों के जमाकर्ता 30 नवंबर से प्राप्त कर सकेंगे 5 लाख रुपये तक की जमा

गौरतलब है कि संसद ने जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक 2021 इस महीने की शुरूआत में पारित कर दिया था। इसके जरिये यह सुनिश्चित किया गया है कि आरबीआई की ओर से किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाये जाने के 90 दिन

By NiteshEdited By: Published: Tue, 31 Aug 2021 08:52 AM (IST)Updated: Tue, 31 Aug 2021 08:52 AM (IST)
संकट में फंसे बैंकों के जमाकर्ता 30 नवंबर से प्राप्त कर सकेंगे 5 लाख रुपये तक की जमा
Depositors of stressed banks to get up to Rs 5 lakh back from November 30

नई दिल्ली, पीटीआइ। अब पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक जैसे दबाव वाले बैंकों के ग्राहकों को 30 नवंबर से 5 लाख रुपये तक की जमा मिलने की गारंटी मिल जायेगी। दरअसल, सरकार ने जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (DICGC) कानून को अधिसूचित कर दिया है। बता दें कि इस महीने 27 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक, सरकार ने कानून के प्रावधान अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 अधिसूचित की है।

loksabha election banner

यह भी पढ़ें: आपके Aadhaar का कहां-कहां हुआ है इस्तेमाल, घर बैठे ऐसे लगाएं पता

इसके मुताबिक, 'जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (संशोधन) कानून, 2021 की धारा 1 की उपधारा (दो) के तहत मिले शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार कानून के सभी प्रावधानों के अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 तय करती है।' इसके हिसाब से जमाकर्ताओं के लिये कोष प्राप्त करने की 90 दिन की अवधि 30 नवंबर, 2021 है।

इस कानून के तहत उन 23 सहकारी बैंक के जमाकर्ता भी आएंगे, जो वित्तीय दबाव में हैं और जिन पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगायी हुई है। DICGC RBI की पूर्ण अनुषंगी है। यह बैंक जमा के लिये बीमा उपलब्ध कराता है।

यह भी पढ़ें: इन बैंकों के ग्राहक बिना कार्ड के भी ATM से निकाल सकते हैं पैसा, जानिए कैसे

मौजूदा समय में जमाकर्ताओं को वित्तीय रूप से दबाव वाले बैंकों से अपनी बीमा राशि और अन्य दावा प्राप्त करने में 8 से 10 साल लग जाते हैं।

गौरतलब है कि संसद ने जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 इस महीने की शुरूआत में पारित कर दिया था। इसके जरिये यह सुनिश्चित किया गया है कि आरबीआई की ओर से किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाये जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के जमाधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जाए। यह राशि जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम उपलब्ध कराएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.