दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया स्पाइसजेट को झटका,छह विमानों का पंजीकरण रद
मुश्किलों से जूझ रही बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को विमानन नियामक डीजीसीए को इस निजी एयरलाइन के छह बोइंग विमानों का पंजीकरण रद करने का आदेश दे दिया।
नई दिल्ली । मुश्किलों से जूझ रही बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को विमानन नियामक डीजीसीए को इस निजी एयरलाइन के छह बोइंग विमानों का पंजीकरण रद करने का आदेश दे दिया। भुगतान करने में विफल रहने के कारण ऐसा होगा। आयरलैंड के दो लेनदारों ने इसके लिए अर्जी लगाई थी।
हाई कोर्ट का यह आदेश गर्मियों की छुट्टियां का सबसे व्यस्त मौसम शुरू होने से पहले आया है। छह विमान कम होने से स्थितियां और खराब हो जाएंगी। आदेश का खामियाजा स्पाइसजेट के यात्रियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बुकिंग रद करानी पड़ेगी और महंगी दरों पर दूसरी एयरलाइनों का टिकट खरीदना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि छह एयरक्राफ्ट के हटने से एयरलाइन के बेड़े में 26 विमान रह जाएंगे। फिलहाल इस एयरलाइन के बेड़े में 32 विमान हैं। इनमें से 17 बोइंग एयरक्राफ्ट हैं, बाकी छोटे बम्बार्डियर हैं।
प्रमोटर अजय सिंह को सुरक्षा मंजूरी
स्पाइसजेट के नए प्रमोटर अजय सिंह को गृह मंत्रालय से आवश्यक सुरक्षा मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्रालय से मंजूरी संबंधी फाइलें विमानन मंत्रालय को भेज दी गई हैं। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने सिंह की पृष्ठभूमि की जांच के काम को पूरा कर लिया है। इस मानक प्रोटोकॉल के तहत संभावित निवेशक के फंडों के स्रोतों को सत्यापित किया जाता है। साथ ही देखा जाता है कि कहीं प्रमोटर किसी गैरकानूनी गतिविधि या आपराधिक गैंग से तो नहीं जुड़ा है। यदि कुछ प्रतिकूल नहीं मिलता है तो सुरक्षा मंजूरी दे दी जाती है।
अपनी पूरी होल्डिंग नए प्रमोटर अजय सिंह को बेचने के बाद मारन परिवार एयरलाइन से बाहर हो गया है। संकटग्रस्त एयरलाइन की पुनरुद्धार योजना के तहत ऐसा किया गया। योजना के तहत सिंह ने 1,500 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
सस्ते में विदेश यात्रा की पेशकश
स्पाइसजेट ने सस्ते में विदेश यात्रा की पेशकश की है। 'लेट्स गो अब्रॉड सेल' के तहत 2,699 रुपये में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के टिकट उपलब्ध होंगे। ऑफर के अंतर्गत 30 जून तक टिकट बुक कराए जा सकते हैं। यह कंपनी की सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होगा।
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