आधार को बैंक अकाउंट, पैन और सिम से लिंक कराना वाजिब, डेडलाइन में नहीं होगा कोई भी बदलाव:UIDAI
फिलहाल आधार कार्ड और उसकी लिंकिंग के संबंध पर सुप्रीम कार्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि बैंक खाता, पैन नंबर और सिम नंबर को आधार के जरिए वैरिफाई करना पूरी तरह जायज है और इसकी डेडलाइन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। बैंक एकाउंट और पैन के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर, 2017 एवं सिमकार्ड के लिए 6 फरवरी, 2018 निर्धारित है।
सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे मैसेजेस पर यूआइडीएआइ ने कहा है कि फिलहाल आधार कार्ड और उसकी लिंकिंग के संबंध पर सुप्रीम कार्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है। अपने बयान में प्राधिकरण ने बताया है कि आधार एक्ट लागू है और आधार को वेलफेयर प्रोग्राम, बैंक एकाउंट, पैन और सिम से लिंकिंग कानूनन वैध है।
अब तक सिर्फ 50 फीसद बैंक खाते ही हुए आधार से लिंक
अभी तक सिर्फ 50 फीसद से कम बैंक खातों को ही आधार नंबर से जोड़ा जा सका है जबकि इसकी डेडलाइन (अंतिम समय सीमा) में एक महीने से भी कम का समय बचा है। यह जानकारी इंडियन बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीजे कन्नन ने दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब आधार लिंकिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है अभी तक आधे से भी कम बैंक खाता धारक ही अपने आधार को जमा एवं खातों से लिंक करा पाए हैं।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने आधार को बैंक खातों से लिंक कराने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की है। हालांकि, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, सरकारी वकील ने कहा कि वे उन लोगों के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा का विस्तार करने का विरोध नहीं कर रहे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है।