सायरस मिस्त्री के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर कोर्ट ने लगाया स्टे, अगली सुनवाई 11 सितंबर को
सायरस मिस्त्री को मानहानि मामले में थोड़ी राहत मिली है
नई दिल्ली (जेएनएन)। टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही पर मुंबई की सेशन कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मिस्त्री के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि का मामला टाटा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी आर वेंकटरमण की ओर से साइरस मिस्त्री और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था। संशोधन याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने निचली अदालत में इस मामले में आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 सितंबर होगी।
मिस्त्री के वकील अबद पोंडा ने तर्क दिया कि वेंकटरमन ने जानबूझकर इस तथ्य को दबा दिया कि राष्ट्रीय कंपनी अपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने 4 मई के अपने आदेश के जरिए टाटा संस के अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा दायर की गई अपील को स्वीकार कर लिया था, जिसमें टाटा समूह की प्राथमिक होल्डिंग कंपनी में दमन और कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि वेंकटरामन ने इस तथ्य को दबा दिया कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
हालांकि एमजेडएल लीगल के मैनेजिंग पार्टनर जुल्फिकर मेमन जो कि आर वेंकटरमण की ओर से पैरवी कर रहे हैं ने बताया कि यह मिस्त्री के लिए राहत नहीं है। उन्होंने कहा, “हमने अभी एक प्रति प्राप्त की है और हम इसकी जांच करेंगे, जिसके बाद हम एक उपयुक्त उत्तर देंगे।” वेंकटरमण ने अपनी याचिका में क्षतिपूर्ति के रूप में 500 करोड़ रुपए और उनकी ओर से बिना शर्त माफी मांगे जाने की अपील की है। वेंकटरमन को वेंकेट नाम से भी जाना जाता है, ने टाटा से बाहर किए गए पूर्व चेयरमैन और अन्य पर आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ झूठे बयान दिए गए और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया।