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अनिल व टीना अंबानी की पेशी के लिए समन जारी

नई दिल्ली [जासं]। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने रिलायंस एडीएजी [अनिल धीरूभाई अंबानी समूह] के चेयरमैन अनिल अंबानी व उनकी पत्‍‌नी टीना अंबानी को एक बार फिर से अभियोजन पक्ष की अर्जी पर गवाही के लिए समन जारी किए हैं। विशेष सीबीआइ जज ओपी सैनी ने समन जारी करते हुए अनिल अंबानी को 22 अगस्त व उनकी पत्‍‌नी टीना को 23 अगस्त को अदालत में गवाही के लिए पेश होने का निर्देश दिया है।

By Edited By: Published: Sat, 27 Jul 2013 09:06 PM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2015 06:40 PM (IST)
अनिल व टीना अंबानी की पेशी के लिए समन जारी

नई दिल्ली [जासं]। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने रिलायंस एडीएजी [अनिल धीरूभाई अंबानी समूह] के चेयरमैन अनिल अंबानी व उनकी पत्‍‌नी टीना अंबानी को एक बार फिर से अभियोजन पक्ष की अर्जी पर गवाही के लिए समन जारी किए हैं। विशेष सीबीआइ जज ओपी सैनी ने समन जारी करते हुए अनिल अंबानी को 22 अगस्त व उनकी पत्‍‌नी टीना को 23 अगस्त को अदालत में गवाही के लिए पेश होने का निर्देश दिया है।

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सीबीआइ सूत्रों के अनुसार विशेष जज ओपी सैनी ने सीबीआइ की तरफ से दाखिल गवाहों की सूची को रिकॉर्ड पर ले लिया है। जिसके बाद ये समन जारी किए गए हैं। ज्ञात हो कि 19 जुलाई को अदालत ने सीबीआइ की उस मांग को स्वीकार कर लिया था जिसमें अनिल अंबानी व उनकी पत्‍‌नी टीना को बतौर गवाह बुलाने की मांग की गई थी। सीबीआइ का कहना है कि रिलायंस एडीएजी ने स्वान टेलिकॉम में 990 करोड़ रुपये निवेश किए थे। यह निवेश किस के आदेश पर किया गया, यह जानने के लिए सीबीआइ अंबानी व उनकी पत्‍‌नी का अदालत में बयान चाहती है। इस मामले में रिलायंस के तीन अधिकारी आरोपी हैं।


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