केंद्रीय सूचना आयोग ने RBI को भेजा कारण बताओ नोटिस, ये है मामला
मित्तल ने एचडीएफसी बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा करने की मांग की थी
नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने भारतीय रिजर्व बैंक को HDFC बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों के प्रकटीकरण से संबंधित मामले में उपस्थित नहीं होने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया है, सीआईसी ने इसे कैजुअल एप्रोच बताया है। सीआईसी ने आरबीआई के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से पूछा है कि वह बताएं कि उनकी उपस्थिति न होने पर क्यों न पारदर्शिता कानून के तहत दंडात्मक प्रावधान किए जाएं। अपने कड़े आदेश में सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद अपीलकर्ता की ओर से सुनवाई करते हुए उन्हें लगा कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति को देखते हुए इस मामले के उपयुक्त तथ्यों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
एचडीएफसी बैंक की ओर से प्रीति रंजन दास ने कमीशन से अपील किया था क्योंकि आरटीआई आवेदक गिरीश मित्तल ने 2011 से आरबीआई से निजी बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट मांगी थी। मित्तल ने एचडीएफसी बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा करने की मांग की थी, जिस पर आपत्ति जताई गई थी। हालांकि, सीपीआईओ ने बैंक के जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट के डिस्क्लोजर का आदेश दिया था। दास ने पहली अपील में आदेश को चुनौती देते हुए सीपीआईओ के एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया था, जिसे खारिज कर दिया गया।
इसके बाद दास ने सीआईसी से संपर्क किया था, जिसमें मित्तल की आरटीआई में आरबीआई द्वारा पारित आदेश को अलग करने या रद्द करने की मांग की गई थी।