क्या आपको Income Tax notice का जवाब देना चाहिए? जाने यहां
Income Tax notice की वैलिडिटी की जांच के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहल की है। अब विभाग की वेबसाइट के जरिए ऐसा किया जा सकता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। क्या आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिला है? इस वजह से आप घबराए हुए हैं। आपको विभाग की ओर से मिले नोटिस का जवाब देना है? एक मिनट रूकिए, सबसे पहले ये जानिए कि विभाग की ओर से आपको मिला नोटिस वैलिड है या नहीं क्योंकि कोई फर्जी व्यक्ति संगठन विभाग आपके इसी भय का फायदा उठाकर आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी चीज को रोकने के लिए एक शानदार पहल की है। इस पहल के तहत आप आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए नोटिस या कम्युनिकेशन को वेरिफाई कर सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं पूरी प्रक्रिया के बारे मेंः
क्यों मिलता है नोटिस
आप हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। आपके भरे हुए रिटर्न को आयकर विभाग के अधिकारी वेरिफाई करते हैं। हालांकि, कई बार आपके द्वारा भरे हुए रिटर्न से संतुष्ट नहीं होने पर अधिकारी आपको नोटिस भेजकर या चिट्ठी भेजकर चीजों को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। हालांकि, गंभीर मामलों में आपको सम्मन भी किया जा सकता है। नोटिस देखते ही बहुत से लोगों के हाथ-पांव फूलने लगते हैं। कई लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। हालांकि, अगर आपने ईमानदारी से रिटर्न फाइल किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप नोटिस के आधार पर सही ब्योरा देकर अधिकारी को संतुष्ट कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी तरह के नोटिस या पत्र का जवाब देने से पहले उनकी सत्यता की जांच जरूरी है। आयकर विभाग ने इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पहल
आयकर विभाग के कामकाज में जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नया नियम शुरू किया है। इस नियम के तहत किसी भी टैक्सपेयर को बिना कंप्यूटर जेनरेटेड डिन के किसी भी तरह का कोई पत्र या नोटिस नहीं भेजा जाएगा। इसके साथ ही राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने कल आयकर रिटर्न के ई-असेसमेंट की प्रक्रिया की भी शुरुआत की। इसके तहत 58,000 से अधिक रिटर्न की ई-असेसमेंट की जाएगी। इस प्रक्रिया की शुरुआत के बाद टैक्सपेयर और ऑफिसर का आमना-सामना नहीं होगा। इस प्रक्रिया के तहत रिटर्न में किसी तरह का कंफ्यूजन होने की स्थिति में विभाग टैक्सपेयर को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर नोटिस भेजेगा और टैक्सपेयर भी ईमेल के जरिए ही उसका जवाब दे सकेगा।
हालांकि, टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि अगर आपको भेजी गई चिट्ठी या किसी तरह के कम्युनिकेशन पर अगर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डिन) नहीं है तो ऐसे नोटिस को अवैध माना जाएगा। इसका मतलब है कि आपको ऐसे किसी भी नोटिस का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। विभाग के मुताबिक आपको ऐसे कम्युनिकेशन पर ही जवाब देने की जरूरत है, जिस पर डिन अंकित हो।
इस तरह जांचें इनकम टैक्स नोटिस वैलिड है या नहीं
1. सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
2. वेबसाइट के लेफ्ट पैनल में 'नोटिस/ ऑर्डर इश्यूड बाय आईटीडी' बटन पर क्लिक करें।
3. इस सेक्शन में आप आयकर विभाग की ओर से इश्यू किये गए किसी भी नोटिस को ढूंढ सकते हैं और उनकी वैधता का पता लगा सकते हैं।
4. आप दो तरीकों से नोटिस की वैधता का पता लगा सकते हैं।
5. सबसे पहले डॉक्यूमेंट नंबर से नोटिस की वैधता जांची जा सकती है।
6. दूसरा पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, नोटिस सेक्शन, साल और महीने से जुड़ी जानकारी डालकर नोटिस की वैधता जांची जा सकती है। हालांकि, इस तरीके से नोटिस की वैधता का पता लगाना थोड़ा टेढ़ा काम है क्योंकि इसके लिए नोटिस सेक्शन, नोटिस इश्यू करने के महीने और साल से जुड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए।