आधार से बैंक खाते को जोड़ने की डेडलाइन बढ़ी, नई तारीख 31 मार्च 2018
आधार-बैंक खाता और आधार-पैन को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब आपके पास तीन अतिरिक्त महीनों का समय है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। केंद्र सरकार ने बुधवार को बैंक खाते को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब 31 मार्च, 2018 तक खाते को आधार से जोड़ा जा सकता है। इससे पहले सरकार ने 31 दिसंबर, 2017 डेडलाइन निर्धारित की थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने आधार और पैन को जोड़ने की आखिरी तारीख को भी 31 दिसंबर, 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दिया था। वित्तीय सेवाओं जैसे की म्यूचुअल फंड के लिए भी डेडलाइन अब बढ़ा दी गई है।
क्या हैं आधार को अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ लिंक करने की अंतिम तारीख-
- आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2018 है।
- डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन्स (डीओटी) के निर्देशों के अनुसार सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स के लिए मौजूदा प्रीपेड और पोस्ड पेड मोबाइल यूजर्स के नंबर को आधार से लिंक्ड केवाइसी के रिवेरिफाई करना है। इसकी अंतिम तारीख 6 फरवरी, 2018 है।
- सरकार की ओर से मुहैया कराई गईं सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2017 लाभार्थियों के लिए आधार जानकारी जमा कराना अनिवार्य है।
33 करोड़ पैन धारकों में से अब तक 14 करोड़ ने ही आधार से कराया लिंक
देश में 14 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड अब तक आधार नंबर से जोड़े जा चुके हैं। कुल 33 करोड़ पैन कार्ड हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक 41 फीसद पैन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं। पैन-आधार लिंकिंग का यह क्रम अब भी जारी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले महीने ही आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने की घोषणा की है। इनकम टैक्स रिटर्न और नया पैन पाने के लिए बीती एक जुलाई से ही सरकार आधार को अनिवार्य कर चुकी है।