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नकदी की कमी से जूझ रहे राज्यों को मिल सकती है राहत, केंद्र 34,000 करोड़ रुपये का GST कंपनशेसन कर सकता है जारी

GST कानून को लागू होने से लेकर अब तक केंद्र ने राज्य सरकारों को 2.45 लाख करोड़ रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Wed, 08 Apr 2020 04:08 PM (IST)Updated: Wed, 08 Apr 2020 10:03 PM (IST)
नकदी की कमी से जूझ रहे राज्यों को मिल सकती है राहत, केंद्र 34,000 करोड़ रुपये का GST कंपनशेसन कर सकता है जारी
नकदी की कमी से जूझ रहे राज्यों को मिल सकती है राहत, केंद्र 34,000 करोड़ रुपये का GST कंपनशेसन कर सकता है जारी

नई दिल्ली, पीटीआइ। कोरोनावायरस महामारी के बीच राज्यों को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों के लिए 34,000 करोड़ रुपये की राशि जल्द ही रिलीज कर सकता है। मंत्रालय राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि के लिए यह रकम जारी करने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि राज्यों को नवंबर तक की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जा सकती है। 

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वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर और नवंबर के लिए लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान दो चरण में किया था। सूत्रों ने बताया कि 19,950 करोड़ रुपये की पहली किस्त 17 फरवरी को जारी की गई थी। वहीं, मंगलवार को राज्य सरकारों को 14,103 करोड़ रुपये भेजे गए थे। 

इसका मतलब ये है कि राज्यों को ऐसे समय में 34,053 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है जब राज्य सरकारें देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से नकदी की कमी से जूझ रही हैं। कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू है।

GST अधिनियम के मुताबिक इस कानून को लागू किए जाने के पहले पांच साल में इसकी वजह से राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। यह कानून एक जुलाई, 2017 को प्रभाव में आया था। 

जीएसटी स्ट्रक्चर में 5, 12, 18 और 28 फीसद की दर से वस्तु एवं सेवाओं पर कर की वसूली की जाती है। लग्जरी एवं विलासता की वस्तुओं पर सबसे ऊंची दर के साथ सेस भी लगता है। 

जीएसटी कानून को लागू होने से लेकर अब तक केंद्र ने राज्य सरकारों को 2.45 लाख करोड़ रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी है। 


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