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वॉकी-टॉकी बनाने वाली कंपनी पर CCPA ने ठोका जुर्माना! ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी चाबुक, बस विज्ञापन में कर दी थी ये गलती

Published: Sun, 25 Oct 2026 07:32 PM (IST)

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Hogar Technologies पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है।

वॉकी-टॉकी बनाने वाली कंपनी पर जुर्माना!

वॉकी-टॉकी बनाने वाली कंपनी पर जुर्माना!

HighLights

  1. CCPA ने Hogar Technologies पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।

  2. वॉकी-टॉकी विज्ञापनों में लाइसेंस, फ्रीक्वेंसी जानकारी नहीं दी।

  3. ई-कॉमर्स पर भ्रामक लिस्टिंग के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने वॉकी-टॉकी बनाने वाली कंपनी Hogar Technologies and Innovations LLP पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। क्योंकि कंपनी के विज्ञापनों और प्रोडक्ट की ऑनलाइन लिस्टिंग में डिवाइस की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, लाइसेंस की जरूरत और रेगुलेटरी मंजूरी जैसी जरूरी जानकारियां स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थीं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, यह कार्रवाई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की भ्रामक विज्ञापन सामग्री और नियमों का पालन नहीं करने वाली लिस्टिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।

16,970 से ज्यादा लिस्टिंग नियमों के खिलाफ

मंत्रालय के अनुसार, CCPA ने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की 16,970 से ज्यादा ऐसी लिस्टिंग की पहचान की है जो जरूरी नियमों के अनुसार नहीं थीं। अथॉरिटी ने Amazon, Flipkart, Meesho, Meta, JioMart, IndiaMART और TradeIndia समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं।

अब तक अथॉरिटी 12 कंपनियों या संबंधित संस्थाओं के खिलाफ अंतिम आदेश जारी कर चुका है। इन पर भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के मामलों में कुल ₹58 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

कंपनी ने दी सफाई, CCPA ने नहीं माना तर्क

कार्रवाई के दौरान Hogar Technologies ने कहा कि उसके पास जरूरी रेजुलेटरी मंजूरियां हैं और उसकी वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य सीधे ऑनलाइन बिक्री करने के बजाय उत्पादों की जानकारी उपलब्ध कराना है। हालांकि, CCPA ने स्पष्ट किया कि नियामकीय मंजूरी होने से उपभोक्ताओं को खरीदारी से पहले पूरी जानकारी देने की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती।

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प्राधिकरण के अनुसार, जरूरी जानकारियां नहीं देने से उपभोक्ताओं को यह गलतफहमी हो सकती है कि संबंधित वॉकी-टॉकी बिना आवश्यक सरकारी अनुमति के भी कानूनी रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

किन वॉकी-टॉकी के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं?

मंत्रालय के मुताबिक, मौजूदा नियमों के तहत 446.0 से 446.2 मेगाहर्ट्ज की निर्धारित फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करने वाले पर्सनल मोबाइल रेडियो उपकरणों को लागू शर्तों के अधीन लाइसेंस से छूट प्राप्त है। इस सीमा से बाहर की फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले उपकरणों के लिए संबंधित नियामकीय नियम लागू होते हैं। इसलिए वॉकी-टॉकी खरीदने वाले उपभोक्ताओं को उसकी फ्रीक्वेंसी और इस्तेमाल के लिए जरूरी अनुमतियों की जानकारी जरूर देखनी चाहिए।