आयकर विभाग नए ITR फॉर्म करेगा जारी, आयकरदाताओं की सुविधा के लिए फैसला
वित्त वर्ष 2019-20 में सेक्शन 80C के तहत (LIC PPF NSC इत्यादि) 80D (मेडिक्लेम) and 80G (दान) के लिए जरूरी भुगतान की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि वह वित्त वर्ष 2019-20 के लिए I-T रिटर्न दाखिल करने वाले फॉर्म में संशोधन कर रहा है। कोविड-19 महामारी की वजह से सरकार ने विभिन्न चीजों के लिए समयसीमा बढ़ाई है और आयकरदाताओं को इस चीज का लाभ देने के लिए विभाग फॉर्म में संशोधन कर रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म इस महीने के आखिर तक अधिसूचित कर दिए जाएंगे। सरकार ने टैक्स से जुड़े विभिन्न नियमों में संशोधन करते हुए विभिन्न तरह की चीजों के लिए अंतिम समयसीमा को बढ़ा दिया है।
इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में सेक्शन 80C के तहत (LIC, PPF, NSC इत्यादि), 80D (मेडिक्लेम) and 80G (दान) के लिए जरूरी भुगतान की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक बयान में कहा है, ''कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरह की चीजों के लिए समयसीमा बढ़ाए जाने का पूरा लाभ आयकरदाताओं को देने के लिए CBDT वित्त वर्ष 2019-20 (एसेसमेंट इयर- 2020-21) के रिटर्न फॉर्म में संशोधन कर रहा है, जिसे इस महीने के आखिर में नोटिफाई कर दिया जाएगा।''
CBDT ने कहा है कि रिटर्न फॉर्म में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि करदाता एक अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच की गई लेनदेन का लाभ वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फॉर्म में उठा सकें।
फॉर्म में जरूरी संशोधन के बाद सॉफ्टवेयर और रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी में भी जरूरी बदलाव किए जाने की जरूरत होगी। विभाग ने कहा है कि इस तरह जरूरी बदलावों के बाद वित्त वर्ष 2019-20 का I-T रिटर्न दाखिल करने के लिए रिटर्न फाइलिंग की सुविधा 31 मई तक उपलब्ध हो जाएगी।
आम तौर पर आयकर रिटर्न के फॉर्म को हर साल अप्रैल के पहले हफ्ते में नोटिफाई किया जाता है।