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आयकर विभाग के अधिकारी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों के साथ साझा करेंगे जानकारीः CBDT

आयकर अधिनियम की धारा 138 आयकर अधिकारियों को टैक्सपेयर्स की जानकारी या विवरण को अन्य एजेंसियों के साथ साझा करने का अधिकार देती है। (PC Pexels)

By Ankit KumarEdited By: Published: Tue, 01 Sep 2020 05:38 PM (IST)Updated: Tue, 01 Sep 2020 05:44 PM (IST)
आयकर विभाग के अधिकारी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों के साथ साझा करेंगे जानकारीः CBDT
आयकर विभाग के अधिकारी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों के साथ साझा करेंगे जानकारीः CBDT

नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी अब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों के साथ करदाताओं की जानकारी साझा कर सकते हैं। इस कदम से बैंकों को यह तय करने में आसानी हो जाएगी कि उन्हें किस ग्राहक का टीडीएस काटना और किसका नहीं। CBDT ने 31 अगस्त को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक) को जानकारी साझा करने के लिए जरूरी संशोधन किए। सीबीडीटी व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट कर के संदर्भ में निर्णय करने वाली शीर्ष संस्था है।

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आयकर अधिनियम की धारा 138 आयकर अधिकारियों को टैक्सपेयर्स की जानकारी या विवरण को अन्य एजेंसियों के साथ साझा करने का अधिकार देती है। 

Nangia Andersen के एलएलपी पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा है कि इन बैंकों को उन संगठनों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनके साथ टैक्स अधिकारी करदाताओं से जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं। इससे देश के बैंकिंग उद्योग से जुड़ी कई तरह की प्रशासनिक दिक्कतों का समाधान हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 138 में इन बैंकों को शामिल किए जाने से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को विभिन्न तरह के भुगतान पर अपने ग्राहकों के टीडीएस कटौती के बारे में निर्णय करने में आसानी होगी। 

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उन्होंने कहा कि टैक्स विभाग द्वारा जानकारी साझा करने के बाद बैंक अपने ग्राहकों के फॉर्म 15G और 15H को वैलिडेट कर पाएंगे। इसके साथ ही पूर्व के टैक्स रिटर्न से विवरण का मिलान कर सकेंगे। 


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