ITR Filing Date: CBDT ने बढ़ाई आयकर रिटर्न भरने की तारीख, अब 30 नवंबर तक भर सकते हैं ITR
ITR Filing Date 2020 उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है। उल्लेखनीय है कि वित्तवर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख दो महीने और बढ़ा दी है, अब 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न भरा जा सकता है। आयकर विभाग ने कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए आयकर दाताओं को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तवर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी थी। इसे 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वित्तवर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है।
विभाग ने एक ट्वीट में कहा, 'कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए आयकर दाताओं को और राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 कर दी है।'
मार्च में इस तारीख को 31 मार्च से 30 जून तक बढ़ा दिया गया था। बाद में जून में इसे फिर से एक महीने के लिए 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। अब एक बार फिर तारीख बढ़ाई गई है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा (यानी, 30 नवंबर, 2020) तक, आईटीआर दायर नहीं कर पाता है तो वह वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा। CBDT ने कहा है कि व्यक्ति इस समय सीमा के भीतर FY2018-19 के लिए एक संशोधित ITR भी दाखिल कर सकता है।
अगर आप वित्त वर्ष 2019-2020 या आकलन वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ चीजों पर गौर करना बेहद अहम है। इनमें हाल में पेश किए गए संशोधित Form 26AS से अपने विवरण की पुष्टि के साथ अन्य चीजें भी शामिल हैं।
एजेंसी से इनपुट के साथ