Move to Jagran APP

अगले हफ्ते ‘आपदा टैक्स’ लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा मंत्रिसमूह

‘आपदा टैक्स’ लगाने के प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल का मंत्रिसमूह (जीओएम) अगले हफ्ते विचार करेगा।

By Pramod Kumar Edited By: Published: Tue, 09 Oct 2018 09:41 AM (IST)Updated: Tue, 09 Oct 2018 09:41 AM (IST)
अगले हफ्ते ‘आपदा टैक्स’ लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा मंत्रिसमूह
अगले हफ्ते ‘आपदा टैक्स’ लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा मंत्रिसमूह

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों में राहत और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए ‘आपदा टैक्स’ लगाने के प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल का मंत्रिसमूह (जीओएम) अगले हफ्ते विचार करेगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता वाले सात सदस्यीय मंत्रिसमूह की अगले हफ्ते बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ‘आपदा सैस’ के मुद्दे पर राज्यों के बीच आम राय बनाने तथा अन्य देशों के अनुभवों पर चर्चा की जाएगी। मंत्री समूह को 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी है।

loksabha election banner

सूत्रों ने कहा कि मंत्रिसमूह इस बात पर विचार करेगा कि पुनर्वास के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने को यह नया टैक्स सिर्फ केरल में लगाया जाए या पूरे देश में लागू किया जाए। यह चुनिंदा लग्जरी वस्तुओं और हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाना चाहिए या सभी वस्तुओं पर। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष और राज्य आपदा राहत कोष आपात स्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। मंत्रिसमूह उन परिस्थितियों को भी परिभाषित करेगा जिनमें आपदा टैक्स लगाया जा सके। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 30वीं बैठक में इस जीओएम के गठन का निर्णय किया गया था। काउंसिल ने बाढ़ प्रभावित केरल में पुनर्वास कार्यो के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने को राज्य में जीएसटी पर सैस लगाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने के बाद इस मंत्रिसमूह के गठन का फैसला किया था। इसमें असम, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और उत्तराखंड के वित्त मंत्री बतौर सदस्य शामिल हैं। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.