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कर्जदारों को ex-gratia राशि के भुगतान के लिए कैबिनेट ने SBI को 973 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

सरकार ने बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को लोन मोरेटोरियम से संबंधित प्रतिपूर्ति के रूप में 973.74 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जिसे महामारी के बीच 2020 में लागू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने कहा है

By NiteshEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 04:42 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jan 2022 07:13 AM (IST)
कर्जदारों को ex-gratia राशि के भुगतान के लिए कैबिनेट ने SBI को 973 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
Cabinet sanctions Rs 973 cr to SBI for ex gratia payment to borrowers

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को लोन मोरेटोरियम से संबंधित प्रतिपूर्ति के रूप में 973.74 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, जिसे महामारी के बीच 2020 में लागू किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बजट में बताए गए कर्ज खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 4,626 करोड़ रुपये का भुगतान 2020-21 में किया गया था। उन्होंने कहा, 1,846 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दावा लंबित है। ठाकुर ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन बकाए के भुगतान के लिए एसबीआई को शेष 973.74 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

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27 मार्च, 2020 को RBI ने महामारी के कारण 1 मार्च से 31 मई, 2020 के बीच गिरने वाले टर्म लोन की किश्तों के भुगतान पर लोन मोरेटोरियम की घोषणा की। बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया। वित्तीय और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को 30 नवंबर, 2020 तक अधिस्थगन योजना के दौरान 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर एकत्रित चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को क्रेडिट करने के लिए कहा गया था।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस राशि को क्रेडिट करने के बाद कर्ज देने वाली संस्थाएं केंद्र सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा करेंगी। एसबीआई को दावों की प्रतिपूर्ति के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था।


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