चिट फंड उद्योग को रेग्युलेट करने के लिए कैबिनेट ने दी विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट ने बुधवार को रजिस्टर्ड चिट फंड उद्योग के नियमों के बोझ को कम करने और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी।
नई दिल्ली, (पीटीआइ)। कैबिनेट ने बुधवार को रजिस्टर्ड चिट फंड उद्योग के नियमों के बोझ को कम करने और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैबिनेट ने चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी।
उन्होंने कहा कि बिल का उद्देश्य रजिस्टर्ड चिट फंड उद्योग के विनियामक के बोझ को कम करने के साथ-साथ ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले 2018 में चिट फंड उद्योग को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया था, लेकिन उसकी अवधि समाप्त हो गई थी। मार्च 2018 में बिल को लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में जांच के लिए एक स्थायी समिति को भेजा गया था।
संसदीय पैनल ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह ग्राहकों के लिए बीमा कवरेज के एलिमेंट्स को दूसरों के बीच शामिल करे। इसमें यह भी ध्यान दिया गया कि विभिन्न व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पकालिक धन जुटाना भारत जैसे विकासशील देशों में आम जनता के लिए एक पुरानी समस्या है।
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