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रिटर्न में गलत सूचना मिली तो CA को देना होगा 10,000 रुपये का जुर्माना

इनकम टैक्स पेयर्स का गलत विवरण जमा कराने पर चार्टेर्ड अकाउंटेंट पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा

By Surbhi JainEdited By: Published: Wed, 08 Feb 2017 11:54 AM (IST)Updated: Wed, 08 Feb 2017 04:29 PM (IST)
रिटर्न में गलत सूचना मिली तो CA को देना होगा 10,000 रुपये का जुर्माना
रिटर्न में गलत सूचना मिली तो CA को देना होगा 10,000 रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। अगर चार्टेर्ड अकाउंटेंट (सीए) इनकम टैक्स पेयर्स का गलत विवरण जमा कराते हैं तो टैक्स अधिकारी ऐसे सीए पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया, ‘सेक्शन 271 जे के अनुसार हमने सीए, मूल्यांककों और मर्चेंट बैंकर्स की जिम्मेदारी तय की है, जो ऑडिट, मूल्यांकन रिपोर्ट और अन्य चीजें जमा कराते हैं। ऐेसे में अगर वे कोई गलत सूचना रिटर्न में देते हैं तो उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।’

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उन्होंने यह भी कहा कि पूरी प्रणाली सीए पर काफी भरोसा करती है और उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। चंद्रा ने कहा कि बजट का उद्देश्य कर अनुपालन में सुधार करना और कर दायरा बढ़ाना व कारोबार की स्थिति सुगम करना है। निचले कर के बावजूद अनुपालन का स्तर काफी कम है। उन्होंने कहा कि पनामा दस्तावेजों और अन्य कालाधन संबंधी रिपोर्ट्स में भारतीयों की संख्या काफी अधिक है।

16,200 करोड़ रुपये के कालेधन का पता चला: अरुण जेटली
विदेशी खातों में जमा 16,200 करोड़ रुपये के कालेधन का पता चला है। यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को संसद में बताई है। जेटली ने बताया कि कालेधन पर ग्लोबल लीक्स से मिली जानकारी के आधार पर जांच के दौरान 16,200 करोड़ रुपये कालेधन का पता चला है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बीते दो सालों में एचएसबीसी बैंक खातों में जमा 8,200 करोड़ रुपये की राशि को टैक्स के दायरे में लाया गया है।


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