आरबीआई ने दिया आदेश, अब बंद नोटों की जमा पर पूछताछ नहीं करेंगे बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आदेश के बाद अब बैंक पुराने नोट जमा कराने वालों से पूछताछ नहीं करेंगे
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आदेश के बाद अब बैंक पुराने नोट जमा कराने वालों से पूछताछ नहीं करेंगे। रिजर्व बैंक की ओर से केवीआईसी वाले खातों में पुराने नोटों को जमा किए जाने पर पूछताछ के निर्देश को वापस लेने के बाद बैंकों ने भी बिना पड़ताल रकम डिपॉजिट करना शुरू कर दिया है। आरबीआई की ओर से फैसले वापस लेने के तुरंत बैंकों की शीर्ष प्रबंधन ने अपनी शाखाओं को यह आदेश जारी किए और तत्काल उसे लागू कर दिया गया।
गौरतलब है कि बीते सोमवार को ही आरबीआई ने आदेश दिया था कि अगर कोई 5,000 रुपए से अधिक के पुराने नोट खाते में जमा कराने जाता है तो बैंक के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे। इसके अलावा यह राशि एक बार ही जमा कराई जा सकेगी। लेकिन, बुधवार को आरबीआई ने इस नियम को वापस लेते हुए कहा कि जिन खातों की केवाईसी पूरी है, उन पर यह लागू नहीं है। इसके बाद बैंकों ने बिना किसी पड़ताल के ही पुराने नोटों को जमा करना शुरू कर दिया।
सिर्फ 30 दिसंबर तक जमा होंगे पुराने नोट:
पुराने नोट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है और सिर्फ 10 दिन बचे होने के कारण बैंकों में खासी भीड़ देखी जा रही है।
क्या था आरबीआई का पूर्व आदेश:
आरबीआई ने बैंकों से कहा था कि 5,000 से अधिक राशि जमा करने के लिए आने वाले लोगों से वे यह पूछें कि आखिर अब तक यह रकम क्यों नहीं डिपॉजिट की। आदेश में कहा गया था कि यह पूछताछ दो अधिकारियों की मौजूदगी में की जाएगी और इसे रेकॉर्ड के लिए रख लिया जाएगा। लेकिन, चौतरफा घिरने के बाद केंद्रीय बैंक ने इस दिशानिर्देश को वापस ले लिया।