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अब किसी भी समय बढ़ा या घटा सकेंगे पेंशन की रकम, Atal Pension Yojana के सब्सक्राइबर्स को PFRDA ने दी नई सुविधा

Atal Pension Yojana PFRDA ने कहा है कि एक जुलाई 2020 से APY अंशदान के लिए ऑटो डेबिट की सुविधा फिर से शुरू हो गई है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Mon, 06 Jul 2020 03:33 PM (IST)Updated: Mon, 06 Jul 2020 03:45 PM (IST)
अब किसी भी समय बढ़ा या घटा सकेंगे पेंशन की रकम, Atal Pension Yojana के सब्सक्राइबर्स को PFRDA ने दी नई सुविधा
अब किसी भी समय बढ़ा या घटा सकेंगे पेंशन की रकम, Atal Pension Yojana के सब्सक्राइबर्स को PFRDA ने दी नई सुविधा

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अटल पेंशन योजना में अब साल में किसी भी समय पेंशन को बढ़ाया या घटाया जा सकेगा। इस पेंशन स्कीम को अधिक आकर्षक बनाने के लिए पीएफआरडीए ने यह प्रावधान किया है। इस नई सुविधा से इस स्कीम में रजिस्टर्ड 2.28 करोड़ सब्सक्राइबर्स को लाभ होगा। अटल पेंशन योजना को मैनेज करने वाले संगठन PFRDA ने सभी बैंकों को साल में किसी भी समय पेंशन राशि में कमी या वृद्धि को प्रोसेस करने का निर्देश दिया है। यह नई सुविधा एक जुलाई से प्रभावी हो गई है। हालांकि, एक वित्त वर्ष में एक बार ही इस सहूलियत का लाभ उठाया जा सकता है। इससे पहले केवल अप्रैल में पेंशन राशि में किसी तरह का बदलाव किया जा सकता था।

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पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस सुविधा के तहत अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर अपनी आय के हिसाब से पेंशन प्लान में किसी भी तरह का परिवर्तन कर पाएंगे। 

एक जुलाई से शुरू हो गई है ऑटो डेबिट की सुविधा

पीएफआरडीए ने कहा है कि एक जुलाई, 2020 से APY अंशदान के लिए ऑटो डेबिट की सुविधा फिर से शुरू हो गई है। कोविड-19 महामारी के समय में सब्सक्राइबर्स को राहत देने के लिए पीएफआरडीए ने 11 अप्रैल, 2020 को सर्कुलर जारी कर 30 जून, 2020 तक ऑटो डेबिट फैसिलिटी को रोक दिया था।  

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वर्तमान व्यवस्था के तहत अप्रैल से अगस्त के बीच के सभी लंबित अंशदान अगर सब्सक्राइबर के सेविंग अकाउंट से 30 सितंबर, 2020 तक खुद से कट जाते हैं तो उन्हें किसी तरह का जुर्माना देने की आवश्यकता नहीं होगी।  

अटल पेंशन योजना के बारे में जानें

सरकार ने मई, 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का संचालन पीएफआरडीए की ओर से किया जाता है। 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम से जुड़ सकता है। इसके लिए व्यक्ति का किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इस स्कीम के तहत सब्सक्राइबर के 60 साल के होने के बाद पेंशन राशि मिलती है। यह राशि 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच की हो सकती है। पेंशन की राशि APY में किए गए अंशदान पर निर्भर करता है।


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